कोरोना कहर: अब 26 जुलाई तक न्यायालय में नहीं होगा कामकाज ..

सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने आवास से ही कंप्यूटर /आई पैड के माध्यम से ही अदालती कार्यवाही करनी होगी और न्यायिक कर्मचारियों को भी 26 जुलाई तक अपने घरों से कार्य करने का निर्देश दिया गया है. केवल, अत्यावश्यक मामलों में ही न्यायालय परिसर में आना होगा. 

- घर से ही कंप्यूटर आईपैड से करेंगे अदालती कार्यवाही
- केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सूबे में में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अधीनस्थ अदालतों की सुनवाई वर्चुअल मोड में ही कराने का निर्णय लिया गया है. पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय के द्वारा जारी पत्र के आलोक में बक्सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिंद्रनाथ ने न्यायिक कर्मियों के न्यायालय में प्रवेश पर कम से जहाँ एक सप्ताह तक रोक लगायी थी वहीं, अब इस आदेश को आगामी 26 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने आवास से ही कंप्यूटर /आई पैड के माध्यम से ही अदालती कार्यवाही करनी होगी और न्यायिक कर्मचारियों को भी 26 जुलाई तक अपने घरों से कार्य करने का निर्देश दिया गया है. केवल, अत्यावश्यक मामलों में ही न्यायालय परिसर में आना होगा. 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आदेश बक्सर न्यायमण्डल के लिए निर्गत कर दिया गया है. ऐसे में अब न्यायालय में न अधिवक्ता आयेंगे और ना ही न्यायिक अधिकारी ही आयेंगे. केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में हो सकेगी. विदित हो कि राज्य की अदालतों में कई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी व अधिवक्ता कोरोना से संक्रमित पाये गये हैं.











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