जिला प्रशासन ने दी मोबाइल रिपेयरिंग दुकानों को खोलने की अनुमति ..

पूर्व में गृह विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों में जहाँ निर्माण कार्य को जारी रखने के साथ ही निर्माण सामग्रियों की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया था वहीं, जिला प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है. ऐसे में भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

- दवा दुकानों को छोड़ कर निर्धारित समयावधि में खुलेंगी अन्य दुकानें
- नए आदेश से भवन निर्माण से जुड़े दुकानदारों में बनी है असमंजस की स्थिति

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण काल में हुए लॉकडाउन के दौरान दुकानों के खोले जाने के समय में परिवर्तन किया गया है. जिसके अंतर्गत दवा दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें निर्धारित समयावधि में ही खुलेंगी. खास बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से मोटर गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोटर पार्ट्स से संबंधित दुकानों को खोले जाने की भी अनुमति दी गई है. वहीं, पूर्व में गृह विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों में जहाँ निर्माण कार्य को जारी रखने के साथ ही निर्माण सामग्रियों की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया था वहीं, जिला प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है. ऐसे में भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इस संदर्भ में सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, मीट एवं मछली की दुकानें, फल सब्जियों एवं दूध की खुदरा दुकानें, पशु चारा की दुकानें, बीज, कीटनाशक, उर्वरक तथा कृषि यंत्रों से संबंधित सभी आपूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं की दुकानें, मोटर गैराज, मोटर पार्ट्स, मोबाइल रिपेयर एवं पार्ट्स से संबंधित दुकानें सुबह 7:00 से 11:00 बजे एवं अपराह्न 4:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त दवा एवं सर्जिकल आइटम्स की दुकानें तथा संबंधित संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे.











Post a Comment

0 Comments