सब्जी, फल, अंडा की दुकानों को खोले जाने के लिए नहीं रखें कोई कंफ्यूजन, दिन भर ठेले से कर सकते हैं कारोबार ..

कहा कि पूरे बिहार भर में समान आदेश के आलोक में सभी स्थाई दुकाने निर्धारित निर्धारित समयावधि सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. इसके अतिरिक्त ठेला पर फल, सब्जी, अंडा आदि बेचने वालों को शाम 7:00 बजे तक विक्रय की छूट होगी. 
ठेला पर सब्जी बेचते दुकानदार

- एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय ने पूरी तरह से स्पष्ट की बातें
- कहा, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग कर रहे दुष्प्रचार


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: "कोरोना काल के दौरान संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सब्जी, फल, अंडा, मीट, मांस आदि की दुकानों कि खोलने के समय को सुबह 6:00 से 10:00 बजे कर दिया है. प्रशासन ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि दुकानों का मतलब स्थाई दुकानों से है. अर्थात कोई दुकानदार यदि ठेला पर अपने फल, सब्जी, तथा अंडा मोहल्लों में घूम-घूम कर घरों तक सब्जी पहुंचाते है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. वह सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक अपना कार्य कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजेशन एवं मास्क आदि पहनने को लेकर पूरी तरह जागरूक रहना होगा." यह कहना है अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय का.

उन्होंने कहा कि पूरे बिहार भर में समान आदेश के आलोक में सभी स्थाई दुकाने निर्धारित निर्धारित समयावधि सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. इसके अतिरिक्त ठेला पर फल, सब्जी, अंडा आदि बेचने वालों को शाम 7:00 बजे तक विक्रय की छूट होगी. 

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हुए प्रथम लॉकडाउन में ही जिला प्रशासन ने एक बेहतर पहल करते हुए ठेला पर सब्जी आदि की होम डिलीवरी करने की छूट दी थी. साथ ही सभी विक्रेताओं का नंबर भी जारी किया था ताकि, लोग आसानी से उनसे संपर्क कर सब्जियों की खरीददारी कर सकें. उन्होंने कहा कि, संक्रमण काल में अब लोगों को नए तौर-तरीकों के साथ आगे बढ़ना होगा. ऐसा देखा जाता है कि, स्थाई दुकानों पर भीड़ लगने की ज्यादा संभावना होती है. वहीं, संध्याकाल में ज्यादा संख्या में लोग ऐसी दुकानों पर बेमतलब भी पहुंच जाते हैं. इसीलिए दुकानों को केवल सुबह में खोले जाने का आदेश निर्गत किया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर किसी तरह का दुष्प्रचार करते हैं तो यह गलत है. उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय शांति समिति की बैठक में भी सभी सदस्यों से यह बात स्पष्ट की जा चुकी थी कि ठेला पर अस्थाई दुकान चलाने वालों को सुबह 6:00 से 10:00 तक दुकान चलाने के नियम से बाहर रखा जाएगा.














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