पोस्टल बैलट से भी कर सकते हैं मतदान, डीएम ने जारी किए निर्देश ..

आवेदक द्वारा दिये गये पते पर मतदान कर्मियों के माध्यम से उन्हें पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जायेगी. एक बार पोस्टल बैलेट निर्गत होने के उपरांत संबंधित मतदाता को मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर मत देने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

 

- 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता, दिव्यांग अथवा संक्रमण से ग्रसित मतदाता कर सकते हैं पोस्टल बैलट का प्रयोग
- अधिसूचना की तिथि से 5 दिन के अंदर देना होगा आवेदन, तब मिलेगी सुविधा

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार बिहार विधान सभा आम निर्वाचन में डाक (Postal Ballot Paper) के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है. जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि यह सुविधा निम्न कोटि के मतदाताओं को उपलब्ध होगी :

1. 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता
2. निर्वाचक सूची में दिव्यांग के रूप में चिन्हित मतदाता
3. कोविड-19 से संक्रमित अथवा संदिग्ध मतदाता

उपर्युक्त श्रेणी के मतदाता द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र-12D में भी सभी संबंधित सूचना अंकित करते हुए अधिसूचना की तिथि से पाँच दिनों के अंदर आवेदन देना होगा.

प्रपत्र-12D में वैध आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा दिये गये पते पर मतदान कर्मियों के माध्यम से उन्हें पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जायेगी. एक बार पोस्टल बैलेट निर्गत होने के उपरांत संबंधित मतदाता को मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर मत देने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.















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