प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने वालों पर होगी प्राथिमिकी ..

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बक्सर ने निदेश दिया है कि मतदान दल में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी अपने नियुक्ति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि एवं पाली के अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर ससमय उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बक्सर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशिक्षण में कोताही बरतने एवं अनुपस्थित रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

 

- मीडिया कोषांग के नोडल प्रभारी कन्हैया कुमार ने दी जानकारी
- डीएम ने कहा, निर्वाचन के प्रशिक्षण में भाग लेना है आवश्यक

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर:- विधानसभा चुनाव में बक्सर जिला के अन्तर्गत चारो विधान सभा क्षेत्र में मतदान की तिथि दिनांक 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को निर्धारित है. मतदान प्रक्रिया के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सफल सम्पादन हेतु मतदान दल में प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बक्सर द्वारा निर्धारित किया गया है. मतदान दल में प्रतिनियुक्त कर्मियों का अनुमण्डल स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक निर्धारित है. इन सभी मतदान दल के कर्मियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पदवार अलग-अलग प्रशिक्षण स्थलों पर दो पालियों में निर्धारित किया गया है. अनुमण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय दोनों के लिए पीठासीन पदाधिकारी का प्रशिक्षण एम0पी0 हाई स्कूल बक्सर प्रथम मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण संत मेरी हाई स्कूल नई बाजार बक्सर द्वितीय मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण जी0डी0 मिश्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर स्टडीज, बी0एड0 कॉलेज (फॉउन्डेशन स्कूल कैम्पस में) लालगंज, इटाढ़ी रोड़ बक्सर एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल लालगंज इटाढी रोड बक्सर में निर्धारित किया गया है.

मतदान दल में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को उनके प्रथम नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचना दी जा चुकी है. इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बक्सर ने निदेश दिया है कि मतदान दल में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी अपने नियुक्ति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि एवं पाली के अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर ससमय उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बक्सर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशिक्षण में कोताही बरतने एवं अनुपस्थित रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आशय की जानकारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सह मीडिया कोषांग के नोडल प्रभारी कन्हैया कुमार ने दी.


















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