बच्चों व किशोरों के अधिकारों व न्याय प्रक्रिया से न्यायिक कर्मी व आमजन ..

किशोर न्याय अधिनियम (बाल संरक्षण तथा पालन) 2015 तथा पॉस्को एक्ट 2012 पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया. इस दौरान विधिक कार्यों से जुड़े व आम लोगों ने कानून की बारीकियों तथा बच्चों के अधिकारों को दिलाने के लिए कानून में किए गए प्रावधानों की से अवगत हो सभी ने बाल अधिकार संरक्षण की शपथ ली. 

 

- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत आयोजित की गई एक दिवसीय परिचर्चा
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: किशोर न्याय अधिनियम (बाल संरक्षण तथा पालन) 2015 तथा पॉस्को एक्ट 2012 पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया. इस दौरान विधिक कार्यों से जुड़े व आम लोगों ने कानून की बारीकियों तथा बच्चों के अधिकारों को दिलाने के लिए कानून में किए गए प्रावधानों की से अवगत हो सभी ने बाल अधिकार संरक्षण की शपथ ली. इसके पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया.


आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में तथा विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ. इस दौरान शिविर में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बबन ओझा के साथ-साथ सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम, बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष मदन सिंह, सदस्य डॉ.शशांक शेखर, नवीन पाठक व योगिता सिंह, बाल गृह के अधीक्षक, मोनालिसा प्रशिक्षण एवं कल्याण संस्थान के सचिव  विनोद कुमार सिंह, कई सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक डॉ. ज्ञान प्रकाश, विधिक सेवा प्राधिकार के शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई पत्रकार तथा पारा विधिक स्वयंसेवक मौजूद रहे. किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर और किशोर न्याय परिषद की सदस्य प्रतिमा सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम को सरल भाषा मे पूरी जानकारी दी. इसमे किशोर न्याय अधिनियम पर किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी और सदस्य ने पूरी बारीकी से जे जे एक्ट को संक्षिप्त में बताया. सभी ने अधिनियम की बारीकियों को समझा तथा उसके विषय में विस्तार से चर्चा की.

















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