पांडेय पट्टी जल निकासी के लिए उच्च न्यायालय से अधिकारियों को मिला निर्देश ..

पांडेय पट्टी में हुए जलजमाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के द्वारा संज्ञान लेते हुए जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर रेलवे के वरीय अधिकारियों के साथ-साथ बक्सर जिले के संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द इसका हल निकालने का निर्देश दिया है. इस संदर्भ में न्यायाधीश ने कहा है कि, याचिकाकर्ता एक बार फिर अधिकारियों से संपर्क करें तथा उन्हें न्यायालय की मंशा से अवगत कराएं.

 

जलजमाव की फ़ाइल इमेज




- पांडेय पट्टी सरपंच रीता देवी ने पटना हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका
- रेलवे के वरीय पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पांडेय पट्टी में हुए जलजमाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के द्वारा संज्ञान लेते हुए जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर रेलवे के वरीय अधिकारियों के साथ-साथ बक्सर जिले के संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द इसका हल निकालने का निर्देश दिया है. इस संदर्भ में न्यायाधीश ने कहा है कि, याचिकाकर्ता एक बार फिर अधिकारियों से संपर्क करें तथा उन्हें न्यायालय की मंशा से अवगत कराएं.



इस संदर्भ में पांडेय पट्टी पंचायत की सरपंच रीता तिवारी के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में बताया गया था कि, पांडेय पट्टी गांव के जल निकासी हेतु पूर्व में रेलवे के साइफन बंद होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है. जलजमाव के कारण मच्छरों एवं संक्रामक बीमारियों की स्थिति पैदा हो जाती है. निकासी के लिए स्थानीय विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के द्वारा प्रयास तो किया गया था लेकिन, ड्रेनेज का निर्माण विपरीत दिशा में किए जाने के कारण वह कारगर नहीं साबित हुआ क्योंकि, पांडेय पट्टी का लेबल दक्षिण से उत्तर एवं पूरब से पश्चिम है. ऐसे में उन्होंने एक ऐसे ड्रेनज़ का निर्माण कराने की बात कही थी जो कि बाजार समिति रोड में बने नाले में जाकर मिले.




सरपंच पति तथा आरटीआई  कार्यकर्ता संजय तिवारी ने बताया   कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने रेलवे के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि, वह जल निकासी के लिए पांडेय पट्टी रेलवे क्रासिंग के समीप से पटरियों के नीचे से नाली का निर्माण कराएं.

इस आदेश की प्रति सरपंच ने गुरुवार को जिला पदाधिकारी अमन समीर को सौंपी तथा रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी इस आदेश की प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी. उन्होंने कहा कि, जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर अधिकारी जल्द ही कोई कदम उठाएंगे, ऐसी उम्मीद उन्हें है.









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