लोक शिकायत के निष्पादन में लापरवाह लोक प्राधिकार पर 1 लाख 20 हज़ार का जुर्माना ..

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि कई बार जिस  विभाग के विरुद्ध लोक शिकायत दर्ज होती है, उसके द्वारा ऐसे लोगों को सुनवाई में भेजा जाता है जिन्हें मामलों की विस्तार से जानकारी नहीं होती. इस पर डीएम ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. 




- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं प्राधिकार के साथ डीएम ने की बैठक
- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन का निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोक प्राधिकार के साथ जिला पदाधिकारी अमन समीर ने एक समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि कई बार जिस  विभाग के विरुद्ध लोक शिकायत दर्ज होती है, उसके द्वारा ऐसे लोगों को सुनवाई में भेजा जाता है जिन्हें मामलों की विस्तार से जानकारी नहीं होती. इस पर डीएम ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. 



बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 35 मामलों में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति पर 1 लाख 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड वसूला गया है. जिले में अब तक कुल 17 हज़ार 964 मामले दर्ज कराए गए हैं. जिनमें 17 हज़ार 315 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है हालांकि, कुल 649 मामलों पर सुनवाई की प्रक्रिया अभी चल रही है. उधर अतिक्रमण के मामलों पर जिला पदाधिकारी ने मामलों को वर्गीकृत कर अनुश्रवण करने का निर्देश दिया, जिससे कि उन्हें अनावश्यक विलंब नहीं हो. बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि लोक शिकायत का निवारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे में सभी परिवादों का तत्परता से निष्पादन किया जाना चाहिए. बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ. योगेश कुमार सागर जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं अंचल तथा प्रखंड से अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे.









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