राजपुर थानाध्यक्ष समेत दो के विरुद्ध हरिजन एक्ट में मामला दर्ज ..

राजपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा तथा सहायक अवर निरीक्षक रामाशीष राय के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - प्रथम के न्यायालय में एक परिवाद दायर करते हुए उन पर मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.







- व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में दर्ज हुआ मामला
- पीड़ित का आरोप पुलिस उपाधीक्षक ने भी नहीं सुनी बात

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राजपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा तथा सहायक अवर निरीक्षक रामाशीष राय के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - प्रथम के न्यायालय में एक परिवाद दायर करते हुए उन पर मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.



अपने परिवाद पत्र में थाना क्षेत्र के क्षेत्र सिसराढ़ गांव के रहने वाले परिवादी अनूप कुमार पिता कमल किशोर राकेश के द्वारा बताया गया है कि, वह अपने गांव में खड़े थे उसी वक्त थानाध्यक्ष तथा सहायक अवर निरीक्षक मौके पर पहुंच गए तथा यह पूछा कि यहां क्यों खड़े हो? जब परिवादी द्वारा यह पूछा गया कि क्या वह अपने गांव में नहीं खड़ा हो सकता है तो थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाने लगी. यह ज्ञात होने पर कि वह अनुसूचित वर्ग से आते हैं दोनों के द्वारा उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी गई. परिवादी ने बताया है कि वह मामले को लेकर आरक्षी उपाधीक्षक गोरख राम के पास भी गए थे लेकिन, उन्होंने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया.










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