पांडेयपट्टी समेत 17 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री महंगी ..

संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया साथ ही आदेश के प्रति निबंधन कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा दी गई है. पिछले दिनों नगर से सटे गांवों में नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बक्सर नगर परिषद क्षेत्र विस्तार किया गया था. 


 



- गुरुवार से जारी हुआ आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
- दो फीसद नप शुल्क लेने की तैयारी 

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: नगर परिषद में शामिल हुए शहर से सटे 17 गांवों के लिए निबंधन की नई बनाई गाइडलाइन जारी हो गई है. बताया जा रहा है कि इनमें खरीद बिक्री करने पर अब अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक इन गांवों की जमीन के निबंधन में 2% अतिरिक्त शुल्क देय होगा. इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया साथ ही आदेश के प्रति निबंधन कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा दी गई है. पिछले दिनों नगर से सटे गांवों में नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बक्सर नगर परिषद क्षेत्र विस्तार किया गया था. वहीं नगर पंचायत की भी घोषणा हुई थी. जिसमें 17 गांव को नप में शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई थी. 




जिन गांवों की जमीन के निबंधन में अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा उनमें चौसा, न्यायीपुर, नरबतपुर, खिलाफतपुर, नारायणपुर, अखौरीपुर, कनक नारायणपुर,  सारीमपुर, अहिरौली, निरंजनपुर, जासो, पांडेय पट्टी, गोप नुआंव, बीबीगंज, सोहनी पट्टी का बाहरी इलाका तथा मिश्रवलिया मौजा शामिल है. अब तक जमीन की खरीद बिक्री में भूमि के कुल मूल्य का 6% स्टांप शुल्क और 2% निबंधन शुल्क देना पड़ता था लेकिन, अब 2% नप शुल्क भी देना पड़ेगा. मद्य निषेध व निबंधन विभाग पटना के आदेश से इन गांवों को नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. 

पहले का निबंधन शुल्क

स्टाम्प शुल्क: 6 प्रतिशत
निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत
कुल -----------8 प्रतिशत

सूचना के बाद लगने वाला निबंधन शुल्क:

स्टाम्प शुल्क:  6 प्रतिशत
निबंधन शुल्क: 2 प्रतिशत
नप शुल्क:       2 प्रतिशत
कुल ----------- 10 प्रतिशत

कहते हैं अधिकारी:

विभागीय आदेश पर तत्काल प्रभाव से नगर पालिका क्षेत्र का जो नियम है वह नप क्षेत्र से जुड़े 17 गांवों पर लागू कर दिया गया है.

अजय कुमार,
अवर निबंधन पदाधिकारी







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