वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण का अधिकार दिलाएगा प्रशासन ..

पूरे राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण के लिए बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2012 लागू है. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है. 

 




- अनुमंडल स्तर पर की जा सकती है शिकायत, होगा त्वरित समाधान
- अब तक 11 वरिष्ठ नागरिकों को मिली है राहत

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पूरे राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण के लिए बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2012 लागू है. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है. यह जानकारी देते हुए सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि यह नियमावली परिवार के वरिष्ठ माता पिता के जिम्मेदारी का वहन करने के लिए जबाबदेह बनाती है. विगत वर्ष में अनुमण्डल स्तर पर 11 मामलों में वरिष्ठ नागरिकों को राहत पहुँचायी गयी है. इस अधिनियम के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव द्वारा कोशिश की जाती है कि सुलह के माध्यम से परिवाद का निपटारा किया जा सके.




उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में भरण पोषण के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी गयी है. अतः ऐसे माता पिता जो अब वरिष्ठ की श्रेणी मे है वो शोषित न हो एवं अपनी शिकायत अनुमण्डल पदाधिकारी के पास लाए. अनुमण्डल स्तर पर इस हेतु लीगल सेल भी गठित है जहाँ से विधिक सलाह प्राप्त की जा सकती है.







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