19 तक गंगा में नहीं होगा नौका का परिचालन ..

आने वाले पर्व-त्योहारों पर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सभी समुचित उपायों को करने के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन कराने का सख्त निदेश जारी किया गया है. कोविड-19 से संबंधित गाइड लाइन का अनुपालन कराने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु समुचित संख्या में को-ऑडिनेटर/दण्डाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है.






- जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश
- छठ पर्व को लेकर जारी किया गया है निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: विधि-व्यवस्था संधारण एवं नाव डूबने जैसी किसी अप्रिय घटना से बचने हेतु नाव के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी है. सूचना सह जनसम्पर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि, जिलाधिकारी अमन समीर के निर्देशानुसार दिनांक 17 अप्रैल से से दिनांक 19 अप्रैल तक अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली नदियों में पूर्ण रूप से नाव का परिचालन बंद कराने का निर्देश दोनों अनुमण्डल पदाधिकारियों को दिया है.




सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजनों पर रोक दिनांक 05 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रखने का निर्देश पूर्व से दिया गया है. डीपीआरपो ने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन खतरनाक है तथा इसका विस्तार तेजी से हो रहा है. आने वाले पर्व-त्योहारों पर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सभी समुचित उपायों को करने के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन कराने का सख्त निदेश जारी किया गया है. कोविड-19 से संबंधित गाइड लाइन का अनुपालन कराने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु समुचित संख्या में को-ऑडिनेटर/दण्डाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है.

अनुमण्डल पदाधिकारियों को वैसे छठ घाटों को चिन्हित कर लेने का निदेश दिया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में छठव्रती एकत्रित होते हैं. यदि घाट खतरनाक हो तो उन घाटों पर छठ नहीं करने संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करवाने का निदेश दिया गया है. ज्यादा गहराई वाले घाटों पर पानी में बैरिकेडिंग कराने की कार्रवाई करने को कहा गया है एवं इसकी फोटोग्राफी कराकर संरक्षित रखने को निदेशित किया गया है.











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