सरकारी जमीन के अतिक्रमण की शिकायत में अंचलाधिकारी होंगे परिवादी: एसडीएम

मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, सरकारी भूमि के अतिक्रमण से जुड़े मामलों में परिवादी सूचक को नहीं बनाया जा सकता. इस तरह के मामलों में अंचलाधिकारी ही परिवादी होंगे. साथ ही इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करेंगे.

 






- पांडेय पट्टी में सरकारी जमीन के अतिक्रमण मामले में आवेदन कर्ता के सवाल पर दिया जवाब
- मुफस्सिल थाने में आयोजित जनता दरबार में उपस्थित थे और अनुमंडल दंडाधिकारी 

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: शनिवार को मुफस्सिल थाने में आयोजित जनता दरबार में अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने पांडेय पट्टी में सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, सरकारी भूमि के अतिक्रमण से जुड़े मामलों में परिवादी सूचक को नहीं बनाया जा सकता. इस तरह के मामलों में अंचलाधिकारी ही परिवादी होंगे. साथ ही इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि, जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक का यह स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के मामले में सूचक को परिवादी नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने 20 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए.













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