जेल आरक्षी को गोली मारने के आरोप से बरी हुआ शेरु ..

वर्ष 2016 में कारा के आरक्षी शिवजी जी सिंह एवं सत्यनारायण सिंह कारा से ड्यूटी खत्म कर देर शाम साइकिल से वापस अपने आवास पर जा रहे थे. इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में शिवजी सिंह के दाएं बांह में गोली लगी जबकि, पास से ही गुजर रहे राजकुमार महतो के पैर में गोली लग गई. 

 





- 2019 में लंगा यादव समेत अन्य लोगों को किया गया था बड़ी
- साक्ष्य के अभाव में नहीं सिद्ध हो सका आरोप

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: वर्ष 2016 में केंद्रीय कारा के आरक्षी पर हमला करने के मामले में हत्यारोपी शेरु सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में पूर्व में ही लंगा यादव, आलोक कुमार अमित कुमार, कृष्णा यादव को मामले से 2019 में ही बरी कर दिया गया है लेकिन, इस मामले की सुनवाई के दौरान ही शेरु फरार हो गया था. ऐसे में उसके मामले की अलग से सुनवाई चल रही थी हालांकि, शेरु सिंह अभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि, वह कई अन्य मामलों में सजायाफ्ता है.


मिली जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में बुधवार को जेल आरक्षी हमला मामले की सुनवाई की गई. दोनों पक्षों की दलील में शेरु सिंह के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो पाया. इस वजह से उसे मुकदमे से बरी कर दिया गया दरअसल, वर्ष 2016 में कारा के आरक्षी शिवजी जी सिंह एवं सत्यनारायण सिंह कारा से ड्यूटी खत्म कर देर शाम साइकिल से वापस अपने आवास पर जा रहे थे. इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में शिवजी सिंह के दाएं बांह में गोली लगी जबकि, पास से ही गुजर रहे राजकुमार महतो के पैर में गोली लग गई. दोनों को तुरंत ही सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई. मामले में दोनों के फर्द बयान पर पुलिस ने नगर थाना कांड संख्या 397/2016 दर्ज किया था जिसमें अनुसंधान के दौरान मुख्य आरोपी के रूप में शेरु सिंह का नाम सामने आया. इसके साथ ही अन्य लोगों को संदेह के आधार पर प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया गया.










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