उन्होंने बताया कि, वर्तमान में सरकार के विशेष गृह सचिव गृह विभाग विशेष शाखा के आदेशानुसार 25 मई से 1 जून तक लागू लॉकडाउन को 2 जून से 8 जून तक आंशिक संशोधनों के साथ बढ़ाया गया है, जिसमें अब सभी प्रकार की दुकानों प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में निश्चय किया गया है.
- जिला पदाधिकारी अमन समीर ने दिए निर्देश
- मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करने पर बंद की जाएंगी दुकानें
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: लॉक डाउन की नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं. जिला पदाधिकारी अमन समीर ने इस बाबत एक बैठक करने के उपरांत यह बताया है कि जिले में धारा-144 लागू रहेगी. साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं यानी कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे. न्यायालय के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा.
उन्होंने बताया कि, वर्तमान में सरकार के विशेष गृह सचिव गृह विभाग विशेष शाखा के आदेशानुसार 25 मई से 1 जून तक लागू लॉकडाउन को 2 जून से 8 जून तक आंशिक संशोधनों के साथ बढ़ाया गया है, जिसमें अब सभी प्रकार की दुकानों प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में निश्चय किया गया है.
उन्होंने बताया कि श्रेणी एक के अंतर्गत प्रतिदिन किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा की दुकानें तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक खोली जाएंगी. उसके साथ ही श्रेणी दो में कपड़ा की दुकान रेडीमेड वस्त्र, दुकान, सहित जूता-चप्पल, श्रृंगार, प्रसाधन एवं अन्य ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शोरूम(दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एचएसआरपी दुकान, प्रदूषण जांच केंद्र, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर-पार्ट्स तथा वाहन मरम्मत की दुकानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयर कंडीशन (विक्रय एवं मरम्मत) इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत मोबाइल रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, सैलून, पार्लर, तथा ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, मोची की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोली जाएंगी.
इसके साथ ही श्रेणी 3 के अंतर्गत किताब की दुकानें, फोटोस्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानें यथा स्टील, सीमेंट, बालू स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक की, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें, बर्तन, फर्नीचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साइकिल की बिक्री एवं मरम्मत की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, स्पोर्ट्स, खेलकूद की सामग्री की अन्य छोटी दुकानें भी मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोली जाएंगी.
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि, रविवार को औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित दुकान सभी प्रकार के निर्माण कार्य ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं कृषि एवं इससे जुड़े कार्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां पेट्रोल, पंप, एलपीजी पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस एवं निजी सुरक्षा सेवाओं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, आदि खुली रहेंगी इसके अतिरिक्त सभी दुकानों को बंद किया जाएगा. रेस्टोरेंट्स तथा मिठाई की दुकानें टेक अवे सिस्टम के हिसाब से खुलेंगी. रेस्टोरेंट्स रात्रि 9:00 बजे तक प्रतिदिन खोले जा सकेंगे वहीं मिठाई की दुकान शाम 4:00 बजे तक.
उन्होंने बताया कि, दुकानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है. आगंतुकों के लिए व्यवस्था करना जरूरी है. 2 गज की दूरी बना कर रखना भी जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर दुकानों को अस्थाई तौर पर बंद कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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