खनन एक्ट के अनुसार पुल से 300 मीटर का क्षेत्र चिन्हित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में पुल से 300 मीटर के भीतर बालू का उत्खनन नहीं होना चाहिए. डीएम ने निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाया जाए और यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता नजर आए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
- निरीक्षण करने पहुंचे थे जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक
- कहा, 300 मीटर दूरी से ही हो खनन, नहीं मानने पर हो कार्रवाई
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिला पदाधिकारी बक्सर अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से काव नदी(पंचधरवा) पर बने पुल के समीप बालू के उत्खनन से संबंधित मिल रही शिकायतों को देखते हुए जांच की गई. जांच के क्रम में जिला पदाधिकारी ने खनन निरीक्षक धर्मवीर कुमार को खनन एक्ट के अनुसार पुल से 300 मीटर का क्षेत्र चिन्हित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में पुल से 300 मीटर के भीतर बालू का उत्खनन नहीं होना चाहिए. डीएम ने निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाया जाए और यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता नजर आए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
बता दें कि, काव नदी से बालू उत्खनन का कार्य पिछले कुछ दिनों से जारी है वहीं, घाटों की नीलामी व नई बंदोबस्ती के बाद अब प्रति 100 सीएफटी बालू की कीमत भी 1050 के जगह 16 सौ रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूली जा रही है. ऐसे में बाजार में बालू की कीमतों में खासा बढ़ोतरी हुई है. जिससे कि भवन निर्माण करा रहे लोगों को परेशानी हो रही है . पूछने पर खनन पदाधिकारी ने बताया कि बंदोबस्ती के दौरान नई दरें तय की गई हैं.
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