बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, जो कि शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक रहेगा. इसके साथ ही सरकारी एवं निजी कार्यालयों को केवल 4:00 बजे तक खोला जाएगा. उधर, दुकानों के खुलने के समय को 5:00 बजे तक कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त शिक्षण कार्य केवल ऑनलाइन किए जाने की अनुमति है.
- लॉक डाउन हुआ खत्म, लेकिन रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी
- शाम 5:00 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें, शिक्षा होगी ऑनलाइन
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सूबे में लगाया गया लॉकडाउन खत्म हो गया है. हालांकि, रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और सरकारी कार्यालयों 50 फीसद कर्मी ही ही काम करेंगे. आगामी 1 सप्ताह के बाद इस बार और भी निर्णय लिए जा सकते हैं. जानकारी देते हुए सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, जो कि शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक रहेगा. इसके साथ ही सरकारी एवं निजी कार्यालयों को केवल 4:00 बजे तक खोला जाएगा. उधर, दुकानों के खुलने के समय को 5:00 बजे तक कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त शिक्षण कार्य केवल ऑनलाइन किए जाने की अनुमति है. बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी वाहनों के चलने की अनुमति रहेगी.
अलग-अलग दिन खुलेंगी दुकाने:
डीपीआरओ ने बताया कि श्रेणी एक के अंतर्गत प्रतिदिन किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा की दुकानें तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जाएंगी. रेस्टोरेंट अथवा मिठाई दुकान पर अभी भी पहले की तरह टेकअवे का सिस्टम लागू होगा रेस्टोरेंट रात को 9:00 बजे तक खोले जाएंगे. सके साथ ही श्रेणी दो में कपड़ा की दुकान रेडीमेड वस्त्र, दुकान, सहित जूता-चप्पल, श्रृंगार, प्रसाधन एवं अन्य ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शोरूम(दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एचएसआरपी दुकान, प्रदूषण जांच केंद्र, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर-पार्ट्स तथा वाहन मरम्मत की दुकानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयर कंडीशन (विक्रय एवं मरम्मत) इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत मोबाइल रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, सैलून, पार्लर, तथा ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, मोची की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जाएंगी.
इसके साथ ही श्रेणी 3 के अंतर्गत किताब की दुकानें, फोटोस्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानें यथा स्टील, सीमेंट, बालू स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक की, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें, बर्तन, फर्नीचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साइकिल की बिक्री एवं मरम्मत की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, स्पोर्ट्स, खेलकूद की सामग्री की अन्य छोटी दुकानें भी मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त जिम, स्विमिंग, पूल, सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. शादी-विवाह में भी संख्या पहले की तरह सीमित ही रहेगी.
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