बक्सर में पोखर की जमीन पर बने मकानों का तोड़ने का हाई कोर्ट का आदेश ..

लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लेने की बात प्रकाश में लाई गई थी. जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी द्वारा बार-बार निर्देशित भी किया गया था. पिछले वर्ष कि दिसंबर माह में अंचलाधिकारी के द्वारा तीसरी नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया लेकिन, अतिक्रमण नहीं हटाया गया. बाद में इस मामले को लेकर न्यायालय में वाद लाया गया जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया है.





- पांडेय पट्टी निवासी व्यक्ति ने दायर की थी याचिका
- तकरीबन 2 करोड़ है कब्जा की गई जमीन की कीमत

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पांडेय पट्टी में पोखर की 13 कट्ठा जमीन का अतिक्रमण उस पर पक्का निर्माण किए जाने के विरुद्ध न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई करते न्यायालय के द्वारा अंचलाधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर पोखर का अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. ऐसे में जो भी मकान आदि पोखर की जमीन पर बनाए गए हैं उन्हें बलपूर्वक तोड़कर हटा दिया जाएगा.

याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने बताया था कि, उक्त पोखर अनाबाद सर्वसाधारण की जमीन है, जिस पर 15 वर्षों से लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है. पोखर को भरकर उस पर पक्का निर्माण भी कर दिया गया. मामले में पाण्डेयपट्टी के रहने वाले सिंधु चौधरी, संजय यादव, शिवबालक गोंड़, पंडित यादव समेत 11 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लेने की बात प्रकाश में लाई गई थी. जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी द्वारा बार-बार निर्देशित भी किया गया था. पिछले वर्ष कि दिसंबर माह में अंचलाधिकारी के द्वारा तीसरी नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया लेकिन, अतिक्रमण नहीं हटाया गया. बाद में इस मामले को लेकर न्यायालय में वाद लाया गया जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया है.

तकरीबन 2 करोड़ है जमीन की कीमत:

स्थानीय निवासी संजय तिवारी के मुताबिक जिस भूखंड का अतिक्रमण किया गया है उसकी कुल कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपये है. साथ ही जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वह सभी न तो भूमिहीन है और ना ही गरीब परिवार से आते हैं. जिन लोगों ने इस भूखंड पर कब्जा किया है उनमें से कई तो सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर आसीन हैं.










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