भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को न्यायालय में चुनौती देंगे भूस्वामी ..

बाद में उन्होंने इस जमीन की दाखिल-खारिज के लिए अंचल में आवेदन दिया जहां से उन्हें दाखिल-खारिज प्रमाण पत्र मिल गया, जिसके आधार पर उस समय से लेकर अब तक वह राजस्व की रसीद भी हर वर्ष कटाते चले आ रहे हैं.

 





- प्राथमिकी किए जाने के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में करेंगे अपील
- कहा, अधिकारियों को भ्रमित करते हुए अपने पक्ष में लिया फैसला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अधिकारियों को गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर भ्रमित करते हुए सदानंद कुशवाहा आदि ने अपने पक्ष में मंतव्य बनवा लिया है जबकि, भूमि विवाद से जुड़ा यह मामला वर्ष 2010 से ही न्यायालय में लंबित है. ऐसे में वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहां से जारी आदेश के विरुद्ध अपील करेंगे.

यह कहना है कोइरपुरवा मोहल्ले की रहने वाली संगीता देवी तथा उनके पति संजय कुमार का. उन्होंने बताया कि, उन्होंने वर्ष 2007 में 9 धुर 10 धुरकी जमीन नेपाल सिंह से खरीदी थी वहीं, उनकी भाभी इंद्रावती देवी पति-हीरालाल सिंह के नाम से 9 धुर जमीन उसी समय खरीदी गई थी. बाद में उन्होंने इस जमीन की दाखिल-खारिज के लिए अंचल में आवेदन दिया जहां से उन्हें दाखिल-खारिज प्रमाण पत्र मिल गया, जिसके आधार पर उस समय से लेकर अब तक वह राजस्व की रसीद भी हर वर्ष कटाते चले आ रहे हैं.

बाद में जब सदानंद कुशवाहा ने इस मामले में विवाद उत्पन्न करना चाहा तो वर्ष 2010 में पटना उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर वाद लाया गया है. जिसकी सुनवाई अभी लंबित है लेकिन, इसी बीच सदानंद कुशवाहा बार-बार परेशान करने के उद्देश्य से कभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तो कभी भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहां गलत जानकारी के आधार पर आवेदन देकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा दिए गए प्राथमिकी किए जाने के आदेश के विरुद्ध वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.









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