अनलॉक के नए नियम: रेस्टोरेंट संचालन के लिए भी टीका लेना अनिवार्य ..

इसी प्रकार सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा. राज्य सरकार के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी संक्रमण के नियमों के अनुरूप किया जाएगा. 




- 11वीं 12वीं तथा कॉलेज के विद्यार्थी कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता
- शादी-विवाह में किसी सूरत में नहीं बजेगा डीजे, जुलूस पर भी पाबंदी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: अनलॉक के नए नियमों के अनुसार जिला पदाधिकारी के आदेश के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू रहेगी लेकिन, संक्रमण के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में कुछ छूट भी दी जा रही है. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे लेकिन, कार्यालयों में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने टीका प्राप्त कर लिया है हालांकि, न्यायालय परिसर आदि के संदर्भ में उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होगा. इसी प्रकार सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा. राज्य सरकार के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी संक्रमण के नियमों के अनुरूप किया जाएगा. 

नए नियमों में बताया गया है कि शिक्षण व्यवस्था को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके साथ ही सिविल सर्जन को यह निर्देश दिया गया है कि, सभी शैक्षणिक संस्थानों के 18 वर्ष से ज्यादा के छात्र-छात्राओं शिक्षकों एवं कर्मियों को विशेष व्यवस्था कर टीकाकृत किया जाए. इसके अतिरिक्त स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग तथा शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में महाविद्यालयों अथवा 11 वीं 12वीं के छात्रों के किसी प्रकार की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. इसके साथ ही क्लब तथा जिम खोले जा सकेंगे. इनडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे लेकिन, उन्हें भी वहां प्रवेश तभी मिलेगा जब उन्होंने कोविड-19 टीका लिया हो. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने के नियम का निश्चित रूप से पालन करना होगा.

डीपीआरओ ने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था भी अब की जा सकेगी लेकिन, ग्राहकों की संख्या कुल क्षमता के केवल आधी ही रखनी होगी. होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हो सकेगी लेकिन, रेस्टोरेंट्स संचालन में शामिल सभी कर्मियों तथा संचालकों को कोविड वैक्सीन लेना जरूरी होगा अन्यथा उन्हें संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी. विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति अब हो सकेगी लेकिन, डीजे एवं बारात का जुलूस निकालने की इजाजत बिल्कुल ही नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी वहीं, अंतिम संस्कार अथवा श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बाँटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में अलग-अलग दिनों का निर्धारण किया गया है.

श्रेणी एक के तहत किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल, सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, पशु चारा की दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी.


श्रेणी दो में कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), जूता, चप्पल, श्रृंगार/प्रसाधन एवं अन्य, ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शो रूम (दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दुकान/प्रदूषण जाँच केन्द्र, ऑटोमोबाइल वर्क्सशॉप, मोटर गैराज, सर्विसिंग सेन्टर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं टयूल्स, इंजन ऑयल अथवा लुब्रिकेंट स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित) से संबंधित दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा-पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप, यू.पी.एस. एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), मोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पाटर्स, सैलून, पार्लर, ड्राई क्लीनर्स की दुकानें एवं मोची की दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 7 बजे शाम तक खुलेंगे. श्रेणी तीन में किताब की दुकानें, फोटो स्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भण्डारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सीमेन्ट, स्टील, बालू, स्टोन, मिटटी, सीमेन्ट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सेनेटरी, फिटिंग, लोहा, पेन्ट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकान, बर्तन, फनींचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साईकिल, साईकिल मरम्मति की दुकान, प्रिटिंग प्रेस, स्पोटर्स, खेलकूद सामग्री की दुकान एवं अन्य छोटी दुकानें अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं शनिवार को सुबह 6 बजे से 7 बजे शाम तक खुलेंगी. रविवार को अपवाद को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी.

अपवाद में बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम.संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वितीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ, निजी सुरक्षा सेवाएँ एवं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री की जा सकती है. दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिहिन्त किए जायेंगे. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों का अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 12 बजे दोपहर तक खुल सकेंगे. पार्क/उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए. संक्रमण रोधी आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.










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