न्यायालय का आदेश: चक्रहंसी अनूसूचित बस्ती में तीन माह में बनेगा रास्ता ..

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता संजय तिवारी इस संदर्भ में अपना आवेदन जिला अधिकारी को देंगे. आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर याचिकाकर्ता जिला पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देंगे और लिखित आवेदन प्राप्त करने के तीन माह के भीतर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर रास्ता बना दिया जाएगा.

 




- पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर हुई थी याचिका
- मामले में एक माह के भीतर डीएम को देंगे पत्र, तीन माह में बनवाया जाएगा रास्ता

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: वर्षों से रास्ता नहीं होने का दंश झेल रहे चक्रहंसी गांव की अनुसूचित बस्ती में जल्द ही सड़क निर्माण होगा. दरअसल, पांडेय पट्टी के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि संजय तिवारी के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका के आलोक में न्यायालय के द्वारा 3 माह के भीतर रास्ता बनाने का निर्देश दिया गया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता संजय तिवारी इस संदर्भ में अपना आवेदन जिला अधिकारी को देंगे. आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर याचिकाकर्ता जिला पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देंगे और लिखित आवेदन प्राप्त करने के तीन माह के भीतर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर रास्ता बना दिया जाएगा.

बता दें कि, चक्रहंसी अनुसूचित बस्ती में जाने के लिए वर्षों से रास्ता नहीं था. ऐसे में वहां के निवासी दूसरों की जमीन से अपनी जमीन अथवा घर तक जाते थे. बारिश के दिनों में जलजमाव हो जाने के कारण उसमें प्रवेश करते हुए उन्हें अपने घरों तक पहुंचना होता था. काफी कष्ट झेल रहे लोगों ने इस बात को लेकर अधिकारियों के साथ साथ सांसद व विधायक से भी गुहार लगाई लेकिन, नतीजा कुछ ना निकला बाद में पांडेय पट्टी के तत्कालीन सरपंच प्रतिनिधि संजय तिवारी के द्वारा पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया. न्यायालय में उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि बस्ती में जाने के लिए जो रास्ता था वह दबंगों के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया था. ऐसे में बस्ती के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी.

न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अब जिला अधिकारी के पास आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं वहीं, उन्होंने उच्च न्यायालय का आभार जताया है साथ ही अनुसूचित बस्ती के लोगों के भरोसे और विश्वास के लिए भी उनका धन्यवाद कहा है. उन्होंने कहा कि जनता ने उनसे जो उम्मीद लगाई थी. न्यायालय के आदेश से उम्मीद पूरी हो गई उन्होंने कहा कि, जनता का आशीर्वाद व प्यार तथा स्नेह वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते. उन्होंने कहा कि भले ही वह उनके पंचायत के सदस्य रहे ना रहे वह निरंतर जन सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे.









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