बड़ी खबर: पुलिस पर हमला करने वाले 19 लोगों को कारावास, लगा जुर्माना ..

सभी की पहचान वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज के आधार पर की गई थी. तत्कालीन एसपी दलजीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया था और पुलिस पर हमला करने वालों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए थे जिसके आधार पर सभी को सजा दी गई है.





- वर्ष 2011 में सड़क जाम कर रहे थे आरोपी, समझाने गई पुलिस पर किया पथराव
- तत्कालीन एसपी दलजीत सिंह के निर्देश पर गंभीरता समिति मामले की जांच

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: नया भोजपुर ओपी थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में 10 सितंबर 2011 को हुई एक हत्या के बाद उपजे जनाक्रोश के दौरान पथराव तथा पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी बनाए गए 19 लोगों 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई बताया जा रहा है कि सभी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है  सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.



घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 के सितंबर माह में नया भोजपुर के एक पंक्चर बनाने वाले दुकानदार की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी इस हत्या के विरोध में जन आक्रोश उमड़ पड़ा था जिसके बाद स्थानीय लोगों ने टॉयर फूंक कर सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया तो लोग और भी आक्रोशित हो गए तथा पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया. इस पथराव में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था तथा कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी. बाद में तत्कालीन एसआई रामाशंकर के द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. सभी की पहचान वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज के आधार पर की गई थी. तत्कालीन एसपी दलजीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया था और पुलिस पर हमला करने वालों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए थे जिसके आधार पर सभी को सजा दी गई है.

इन लोगों को मिली सज़ा:

गुरुवार को न्यायालय के द्वारा जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें तैयब खान, इमरान खान, अनीश खान, नसीर खान, फिरोज खान, मंसूर खान, शमशाद खान, मकबूल खान, नन्हक खान, कल्लू खान, सरफुद्दीन आजम, मोबिन खान, नौशाद खान, मजहर खान, इस्माइल कुरैशी, नेपाली नाउ, शकील नाउ, बदरुद्दीन नाउ तथा फिरोज खान शामिल हैं. सभी को तीन-तीन वर्ष की सजा तथा 12-12 रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है.







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