आज से फिजिकल मोड में भी न्यायालय का होगा संचालन ..

लॉकडाउन के समय से ही न्यायालय के कार्य वर्चुअल किए जा रहे थे तथा पक्षकारों के प्रतिबंध पर भी रोक लगी हुई थी, जिसे आवश्यक निर्देशों के साथ अब हटा लिया गया है. जारी आदेश में बताया गया है कि मुकदमे के वादी- प्रतिवादी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी लेकिन अनावश्यक लोगों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहेगा.



- जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जारी किए गए आवश्यक निर्देश
- अनावश्यक लोगों का प्रवेश होगा वर्जित थर्मल स्कैनिंग की भी होगी व्यवस्था

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: संक्रमण काल में विगत कई महीनों से वर्चुअल चल रहे न्यायालय में अब सोमवार से फिजिकल मोड में भी कार्य शुरू हो जाएगा हालांकि, प्रतिदिन फिजिकल मोड में कार्य नहीं होगा. पटना उच्च न्यायालय से मिले निर्देशों के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसके लिए आदेश जारी किया है. उच्च न्यायालय ने रोटेशन के साथ कार्य को संपादित करने का निर्देश जारी किया है.



बताते चलें कि लॉकडाउन के समय से ही न्यायालय के कार्य वर्चुअल किए जा रहे थे तथा पक्षकारों के प्रतिबंध पर भी रोक लगी हुई थी, जिसे आवश्यक निर्देशों के साथ अब हटा लिया गया है. जारी आदेश में बताया गया है कि मुकदमे के वादी- प्रतिवादी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी लेकिन अनावश्यक लोगों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहेगा.

इस संबंध में अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि जिला एवं सत्रन्यायाधीश के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कोर्ट के कार्य अल्टरनेट करते हुए फिजिकल एवं वर्चुअल मोड पर संपादित किये जाएंगे. न्यायालय में प्रवेश करने के साथ ही थर्मल स्कैनिंग तथा कोविड जांच की व्यवस्था की गई है ताकि संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके.







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