पंचायत चुनाव: शस्त्र सत्यापन की तिथि जारी, नहीं कराने पर होगी जब्ती की कार्रवाई ..

पंचायत चुनाव को लेकर सभी लाइसेंसी हथियारों के धारकों के लाइसेंस का सत्यापन किया जाना है. ऐसे में भौतिक सत्यापन हेतु थाना वार मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. जो लोग निर्धारित समय तक अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं करा पाएंगे उनके हथियारों को जब्त किए जाने की कार्रवाई होगी. 






- सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी ने दी जानकारी
- निर्धारित तिथि को थानों में किया जाएगा सत्यापन का कार्य

बक्सर टॉप न्यूज़, पंचायत चुनाव को लेकर सभी लाइसेंसी हथियारों के धारकों के लाइसेंस का सत्यापन किया जाना है. ऐसे में भौतिक सत्यापन हेतु थाना वार मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. जो लोग निर्धारित समय तक अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं करा पाएंगे उनके हथियारों को जब्त किए जाने की कार्रवाई होगी. 

इस बाबत जानकारी देते हुए सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि बक्सर के मुफस्सिल थाने में चौसा अंचलाधिकारी के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. औद्योगिक थाने में सदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. नगर थाने में अंचलाधिकारी के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. धनसोई में प्रखण्ड विकास पदाधिकार,  इटाढी के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. राजपुर में अंचलाधिकारी, राजपुर के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. इटाढ़ी में अंचलाधिकारी, इटाढ़ी के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. ब्रह्मपुर में अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. बगेन गोला में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. सिमरी में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. डुमराँव में अंचलाधिकारी डुमराँव के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. कृष्णाब्रह्म में अंचलाधिकारी, चक्की के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. कोरानसराय में अंचलाधिकारी, केसठ के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. नावानगर में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. सिकरौल में अंचलाधिकारी नावानगर के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. मुरार में अंचलाधिकारी, चौगाई के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है. नैनीजोर में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चक्की के द्वारा दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 06.09.2021 को शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है.

डीपीआरओ ने बताया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे साथ ही जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी आर नंबर अंकित करेंगे तथा दो दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. जिला में संधारित शस्त्र पंजी में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाना को पूर्व से उपलब्ध करायी जा चुकी है. सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि शस्त्र धारण किया जाता हो और उसकी प्रविष्टि संलग्न सूची में नहीं हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में भी संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया जायेगा कि संबंधित का नाम संलग्न सूची एवं थाना अभिलेख में नहीं है. साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. अनुज्ञप्तिधारी धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे. आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.










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