बक्सर में 4 चरणों में होगा जिला परिषद का चुनाव ..

यदि किसी दिन एक से अधिक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किये जाने की सूचना समा एवं रैली का आयोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एकल खिड़की कोषांग के नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चत हो लेंगे कि सभा स्थल एवं जुलूस की मार्ग की अनुमति देते समय किसी प्रकार की विधि - व्यवस्था एवं ट्रैफिक से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो.




- पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश
- सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध, अधिकारियों को बांटी गई जिम्मेदारियां

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जिला संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जिसमे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमन समीर तथा एसपी नीरज कुमार सिंह के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला अंतर्गत चरणवार पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी गयी है. संयुक्त आदेश के मुताबिक अनुमण्डल अंतर्गत जिला परिषद् सदस्य पद हेतु प्रखण्डवार चार चरणों में निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित है.

जिसमें राजपुर में प्रपत्र -5 में सूचना का प्रकाशन 6 सितंबर (सोमवार), नाम निर्देशन की प्रारम्भ तिथि 7 सितंबर, नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि 13 सितंबर, द्वितीय संविक्षा की अन्तिम तिथि 16 सितंबर, अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि 18 सितंबर, प्रतीक आवंटन की तिथि 18 सितंबर, मतदान की तिथि 29 सितम्बर व मतगणना की तिथि 1 अक्टूबर तथा 2 अक्टूबर निर्धारित है.

इसी प्रकार इटाढी प्रखंड में प्रपत्र - 5 में सूचना का प्रकाशन 24. सितंबर, नाम निर्देशन की प्रारम्भ तिथि 5 सितम्बर, नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि 1 अक्टूबर चतुर्थ संविक्षा की अन्तिम तिथि 4 अक्टूबर, अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि 6 अक्टूबर, प्रतीक आवंटन की तिथि 06 अक्टूबर,  मतदान की तिथि 20 अक्टूबर,  मतगणना की तिथि 22 अक्टूबर एवं 23 अक्टूबर है. 

बक्सर में प्रपत्र -5 में सूचना का प्रकाशन 4 अक्टूबर, नाम निर्देशन की प्रारम्भ तिथि 5 अक्टूबर, नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि 11 अक्टूबर, षष्टम संवीक्षा की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर, अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि 18 अक्टूबर, प्रतीक आवंटन की तिथि 18 अक्टूबर, मतदान की तिथि 3 नवंबर, मतगणना की तिथि 13 नवंबर एवं 14 नवंबर है.

चौसा  प्रखंड में  प्रपत्र -5 में सूचना का प्रकाशन 20 अक्टूबर को होगा. अष्टम नाम निर्देशन की प्रारम्भ तिथि 21 अक्टूबर, नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि 27 अक्टूबर, संविक्षा की अन्तिम तिथि 30 अक्टूबर, अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि 1 नवंबर,  प्रतीक चिन्ह आवंटन की तिथि 1 नवंबर, मतदान की तिथि 24 नवंबर, मतगणना की तिथि 26 नवंबर एवं 27 नवंबर, है.




इस दौरान बैरिकेडिंग को लेकर भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय तक पहुंच पथ, पी पी रोड द्वारा पश्चिम की तरफ से, पुराना थाना की ओर, यमुना चौक से मुनीम चौक की तरफ तक, मुनीम चौक पर एवं अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय गेट के आगे चिन्हित स्थलों पर ड्रॉपगेट बनाने का निर्देश दिया गया है. 

आदेश में बताया गया है कि  अनुमण्डल कार्यालय के पास चाहरदिवारी से लगे गोला घाट पथ पर, मुनीम चौक से अनुमण्डल कार्यालय जाने वाले मोड़ पर, मुनीम चौक से निबंधन कार्यालय जाने वाले मोड़ पर, अनुमण्डल कार्यालय परिसर मुख्य द्वार पर, जुमना चौक से मुनीम चौक तक मुनीम चौक से पुराना थाना रोड एवं ठठेरी चौक से मुनीम चौक तक ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे.

पैदल गश्ती हेतु सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर सुनिश्चित करेंगे. इसके अतिरिक्त डंडाधिकारियों की भी तैनाती होगी. प्रत्याशियों द्वारा राजनैतिक सभाओं तथा रैलियों का भी आयोजन किये जाने की संभावना रहती है तथा बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के समर्थक एकत्रित होते है. उक्त दिवस को काफी भीड रहती है. इस परिपेक्ष्य में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के अन्तर्गत कार्यरत एकल खिड़की कोषांग के नोडल पदाधिकारी आवेदन पत्र का समुचित रूप से अध्ययन कर तदनुरूप सुष्पट अनुमति पत्र एवं प्रतिनियुक्ति आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे. यदि किसी दिन एक से अधिक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किये जाने की सूचना समा एवं रैली का आयोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एकल खिड़की कोषांग के नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चत हो लेंगे कि सभा स्थल एवं जुलूस की मार्ग की अनुमति देते समय किसी प्रकार की विधि - व्यवस्था एवं ट्रैफिक से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो.



सभी चिन्हित ड्राप गेट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वाहनों की सघन जांच करेंगे जिसमें वाहन की अनुमति / कागजात / नगद राशि तथा वाहनों में सवार व्यक्ति की जांच होगी तथा सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरी तरह संतुष्ट होने पर ड्राप गेट से अन्दर आने देंगे. प्रतिनियुक्त को - ऑर्डिनेटर / दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त श्रेणी के अतिरिक्त कोई भी वाहन अन्दर प्रवेश न करने पाएं.

निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्षा से 1000 मीटर की परिधि में कोई भी अभ्यर्थी मात्र दो 2 वाहन ही ला सकते हैं. अभ्यर्थियों के अन्य वाहन को चिन्हित ड्रॉपगेट के बाहर में पार्किंग की जायेगी. अनुमण्डल के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त को - ऑर्डिनेटर / दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य द्वार से प्रवेश केवल अनुमण्डल के पदाधिकारी / कर्मी / प्रशासनिक पदाधिकारी तथा विभिन्न कोषांगी के कर्मियों को पहचान के पश्चात ही अन्दर आने देंगे. आदेश में बताया गया है कि प्रतिनियुक्ति अवधि पंचायत आम निर्वाचन के नाम निर्देशन तिथि से नाम निर्देशन प्रक्रिया समाप्ति तक रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव के घोषणा के साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है. उक्त आदेश का अनुपालन नामांकन प्रक्रिया की अवधि में प्रतिनियुक्त को - ऑर्डिनेटर / दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा. किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा / जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव - यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र - छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र , तीर - धनुष , माला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. हालांकि, यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय , विधि - व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी / निवार्चन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन / विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा.





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