न्यायालय के द्वारा अगले आदेश तक उनके वेतन पर रोक लगा दी गई. इसके पूर्व उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी. जब उन्होंने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया तब इस तरह का आदेश जारी किया गया.
- सूचना के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर की गई कार्रवाई
- पूर्व में मांगा गया था स्पष्टीकरण, पर नहीं दिया था जवाब
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना नावानगर थाने के थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. न्यायालय के द्वारा अगले आदेश तक उनके वेतन पर रोक लगा दी गई. इसके पूर्व उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी. जब उन्होंने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया तब इस तरह का आदेश जारी किया गया.
घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मामला वाद संख्या 04/2021 से संबंधित है, जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीवान फहद खान के न्यायालय में चल रही थी. बार-बार आदेश देने के बावजूद नावानगर के सोनवर्षा ओपी थानाध्यक्ष न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे थे ना ही न्यायालय में कोई सूचना दे रहे थे. न्यायालय के द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई. थानाध्यक्ष ने स्पष्टीकरण का भी जवाब नहीं दिया तब न्यायालय के द्वारा अगले आदेश तक उनके वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी गई. आदेश की प्रति ट्रेजरी ऑफिसर को लागू करने के लिए जारी कर दी गई.
0 Comments