डीएम-एसपी और एसडीएम से मिल फुटपाथ दुकानदारों ने कहा, बिना वेंडिंग जोन दिए हटाना गैरकानूनी ..

नियमों के आलोक में वेंडिग जोन के बनने तक तथा उनमें समस्त फुटपाथी दुकानदारों के रिलाकेट होने तक पूर्व के स्थल पर अपनी रोजी रोटी चला रहे फुटपाथी दुकानदारों द्वारा व्यवसाय करना उनका अधिकार है तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नियमविरूद्ध और गैर कानूनी होगी जिसका उल्लेख फुटपाथ दुकानदार आजिविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014 में स्पष्ट देखा जा सकता हैं. 

 






- जिले के पदाधिकारियों से मिला फुटपाथी दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल
- फुटपाथ दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014 का दिया हवाला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जब तक फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन उपलब्ध ना हो तब तक उन्हें अपने स्थान से हटाना नियमों की अवहेलना है. यदि पदाधिकारी भूलवश ऐसा कर रहे हो तो उन्हें रुकना चाहिए। फुटपाथ दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014 का अनुपालन करते हुए फुटपाथ पर दुकानदारों पर बल प्रयोग से भी बचा जाए. यह बात शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी तथा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर कही. साथ ही उन्हें इस आशय का पत्र भी दिया गया .





संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार राम के नेतृत्व में बने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पदाधिकारियों से मिल कर कहा कि अध्याय -2, धारा 3 के अनुसार शहर के सभी फुटपाथ दुकानदारों का टाउन वेंडिग कमिटी के निर्देशन में (जिसके पदेन अध्यक्ष नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष होते हैं) सर्वेक्षण होगा। धारा - 4  के अनुसार सर्वेक्षण में चिन्हित सभी दुकानदारों को वेंडिग प्रमाण पत्र/ पहचान-पत्र निर्गत किया जायेगा. अध्याय - 4 के अंतर्गत धारा - 18 के उपधारा - 3 में यह निरूद्ध किया गया है, कि किसी भी फुटपाथी दुकानदार को सर्वेक्षण होने प्रमाणपत्र जारी किये जाने तथा वेंडिग जोन स्थापित कर उसमें स्थल निर्धारित कर 30 दिनों का समय देते हुए उसमें जाने हेतु निर्देशित करने से पूर्व उसके पूर्व से व्यवसाय स्थल से हटाने या रिलोकेट किये जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है. 

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि 12 फरवरी से नगर विकास एवं आवास विभाग ने भी राज्य के तमाम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि फुटपाथी दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नियमानूकूल तरीके से ही किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि बक्सर नगर में टाउन वेंडिग कमिटी का गठन हो चुका है उसके आलोक में एजेंसी द्वारा बायोमिट्रीक सर्वेक्षण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है तथा अधिकांश को वेंडिग प्रमाण पत्र के रूप में पीवीसी पहचानपत्र एवं प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जा चुका है, वेंडिग जोन का कार्य प्रगति पर है. अतः उपरोक्त नियमों के आलोक में वेंडिग जोन के बनने तक तथा उनमें समस्त फुटपाथी दुकानदारों के रिलाकेट होने तक पूर्व के स्थल पर अपनी रोजी रोटी चला रहे फुटपाथी दुकानदारों द्वारा व्यवसाय करना उनका अधिकार है तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नियमविरूद्ध और गैर कानूनी होगी जिसका उल्लेख फुटपाथ दुकानदार आजिविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014 में स्पष्ट देखा जा सकता हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या फुटपाथी दुकानदारों से हो रही हो तो संघ या कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर की अध्यक्षता वाले नगर विक्रय समिति को सूचित कर समाधान की ओर प्रयास किया जा सकता है. प्रतिनिधिमंडल में सचिव कुर्बान अली, राजेन्द्र प्रसाद, राजेश कुमार और अरुण कुमार सिंह उपस्थित रहे.






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