अपने कानूनी अधिकारों से अवगत हुए केंद्रीय कारा के बंदी ..

मौके पर श्री ओझा ने कहा कि जिस कारा बंदी की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है या जो अपनी सजा पूरा कर चुके हैं और उनकी रिहाई नहीं हो पाई है वह अपना आवेदन केंद्रीय कारा में स्थित विधिक सहायता केंद्र पर कार्यरत पारा विधिक स्वयंसेवक की मदद से अपना कार्यालय में भेज सकते हैं.





- केंद्रीय कारा में आयोजित था विधिक जागरूकता कार्यक्रम
- 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कैदी कर सकते हैं सहायता केंद्र पर सम्पर्क

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : राज्य प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार रविवार को केंद्रीय कारा में पैनल अधिवक्ता आशुतोष कुमार ओझा एवं रवि प्रकाश द्वारा 'वृद्ध जनों के हितों के लिए' विषय पर विधिक जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर श्री ओझा ने कहा कि जिस कारा बंदी की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है या जो अपनी सजा पूरा कर चुके हैं और उनकी रिहाई नहीं हो पाई है वह अपना आवेदन केंद्रीय कारा में स्थित विधिक सहायता केंद्र पर कार्यरत पारा विधिक स्वयंसेवक की मदद से अपना कार्यालय में भेज सकते हैं.




मौके पर अधिवक्ता ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाले लाभों के बारे में भी लोगों को अनेक जानकारियां दी. मौके पर रवि प्रकाश द्वारा कहा गया कि पैन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान समय में जिले के प्रत्येक जगहों पर विधिक जागरूकता का कार्यक्रम, जिला प्राधिकार, बक्सर द्वारा किया जा रहा है. कैदियों की जो भी समस्याएं हैं वह वह बता सकते हैं. उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जिला प्राधिकार हमेशा अग्रसर रहेगा. मौके पर पारा विधिक स्वयं सेवक राहुल कुमार एवं मनोज राय आदि मौजूद रहे.








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