टैक्स डिफॉल्टर वाहन स्वामी को फाइन में मिलेगी छूट, खत्म होगा केस ..

कोरोना काल में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना के अंतर्गत अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के निबंधन कराने पर आगामी फरवरी 2022 तक टैक्स राशि व अर्थदंड में भारी छूट देने का प्रावधान किया गया है. 






- अगले वर्ष फरवरी तक विस्तारित हुई सर्व क्षमा योजना
- गैर निबंधित वाहन मालिकों तथा टैक्स बकायेदारों को संक्रमण काल में परिवहन विभाग ने दी बड़ी राहत

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : सर्वक्षमा योजना के तहत टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को राशि तथा अर्थदंड में भारी छूट मिलेगी वहीं, उनके विरुद्ध किया गया सर्टिफिकेट केस भी खत्म होगा. सरकार के द्वारा इस योजना को अगले साल फरवरी तक विस्तारित कर दिया गया है जिसका लाभ टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक ले सकते हैं. यह कहना है जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक का.




उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना के अंतर्गत अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के निबंधन कराने पर आगामी फरवरी 2022 तक टैक्स राशि व अर्थदंड में भारी छूट देने का प्रावधान किया गया है. बकौल डीटीओ, ऐसे अनिबंधित वाहन जिनका अब तक निबंधन नहीं हो सका है उनके निबंधन के साथ-साथ उनके स्वामियों को आर्थिक जुर्माने से बचाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना लाई गई है. हालांकि इसमें आ निबंधित बीएस-4 वाहन शामिल नहीं होंगे.

डीटीओ ने बताया कि हाल में ही राज्य सरकार तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए सर्वक्षमा योजना की अवधि  18  फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे टैक्स डिफॉल्टर मालवाहक, व्यावसायिक वाहन एवं ट्रैक्टर-टेलर व ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा मालिकों को बड़ी राहत मिली है. ऐसे वाहन मालिक योजना की अवधि के दौरान अनिबंधित वाहनों को निबंधित भी करा सकेंगे. उन्होंने बताया कि, पूर्व में इस योजना में अनिबंधित वाहन शामिल नहीं थे और ऐसे वाहन टैक्स बकायेदार की श्रेणी में आते थे. इनमें अधिकांश बैटरी चालित वाहन हैं. सर्वक्षमा योजना में अब ऐसे वाहनों का निबंधन कराते हुए निर्धारित फीस तथा कर देते हुए अपने वाहनों का निबंधन करा सकते हैं. इसके साथ ही हरित कर तथा ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाले व्यापार कर में भी मूल राशि जमा करने के बाद किसी प्रकार का अर्थदंड नहीं जमा करना होगा.






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