ब्रह्मपुर थाना के रामगढ़ डेरा गांव में रामजी यादव व मुन्ना यादव ने भाई कृष्णा यादव की चाकू से हत्या कर दी थी. मृतक कृष्णा यादव की पत्नी लीलावती देवी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसमें रामजी यादव व मुन्ना यादव के साथ ही उनकी पत्नियां हीरा देवी, रामवती देवी के साथ ही पुत्री रूपा कुमारी को भी नामजद किया गया था.
- 19 जुलाई 2016 को हुई थी घटना
- 5 वर्ष बाद दोनों हत्या आरोपियों को मिली सजा
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : ब्रह्मपुर प्रखंड में आपसी विवाद में भाइयों के द्वारा ही भाई की हत्या कर दिए जाने के मामले में तकरीबन 5 वर्ष बाद फैसला आया है, जिसमें भाइयों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मृतक की पत्नी के द्वारा महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया था जिन्हें बाद में न्यायालय ने दोषमुक्त करार दे दिया.
मामले में लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि संपत्ति के विवाद में कि 19 जुलाई 2016 को सुबह तकरीबन 9:00 बजे ब्रह्मपुर थाना के रामगढ़ डेरा गांव में रामजी यादव व मुन्ना यादव ने भाई कृष्णा यादव की चाकू से हत्या कर दी थी. मृतक कृष्णा यादव की पत्नी लीलावती देवी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसमें रामजी यादव व मुन्ना यादव के साथ ही उनकी पत्नियां हीरा देवी, रामवती देवी के साथ ही पुत्री रूपा कुमारी को भी नामजद किया गया था. पुलिसिया अनुसंधान में महिलाओं पर दोष सिद्ध नहीं हुआ. मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्ठम, आशुतोष कुमार सिंह के द्वारा फैसला सुना दिया गया.
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