बाइक की हेडलाइट फूटने के विवाद में हुई हत्या मामले में चार को 10 वर्षों का सश्रम कारावास ..

बताया था कि बाइक की हेड लाइट फूटने जैसे मामूली विवाद को लेकर आरोपित स्थानीय निवासी विक्की बिंद, सुरेश बिंद, राधेश्याम बिंद तथा दो अन्य आरोपितों ने लाठी डंडे से पीट-पीटकर सोमनाथ बिंद की हत्या कर दी थी. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई थी जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.




- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सुनाया फैसला
- एक आरोपित को मिला दिव्यांग होने का लाभ


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बाइक के हेडलाइट फूटने जैसे मामूली  मामूली विवाद को लेकर की गई हत्या के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है वहीं, एक आरोपी दिव्यांग होने के कारण मामले से बरी कर दिए गए हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मिश्रा के न्यायालय के द्वारा सुनाए गए इस फैसले में दोषियों पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 4 साल पूर्व हुई इस घटना के सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद है जो कि अपनी सजा पूरी करेंगे.



घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन जी सिन्हा व गोपाल राम ने बताया कि सदर प्रखंड के जरीगांवा गाँव निवासी सोमनाथ बिंद की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में सूचक बालकृष्ण बिंद ने बताया था कि बाइक की हेड लाइट फूटने जैसे मामूली विवाद को लेकर आरोपित स्थानीय निवासी विक्की बिंद, सुरेश बिंद, राधेश्याम बिंद तथा दो अन्य आरोपितों ने लाठी डंडे से पीट-पीटकर सोमनाथ बिंद की हत्या कर दी थी. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई थी जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.

मंगलवार को सुनाए गए इस फैसले के बाद एक तरफ जहां आरोपितों के पक्ष में मायूसी छा गई वहीं, मृतक के परिजनों ने इस फैसले पर हर्ष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि देर से ही सही लेकिन, न्यायालय ने न्याय प्रदान किया है. यहाँ स्पष्ट कर दें कि मामला गैर इरादतन हत्या का था इसलिए भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के अंतर्गत 10 वर्षों की सजा सुनाई गई. धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सजा का प्रावधान है.





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