ट्रेन में अगलगी रोकने के लिए चला जागरूकता अभियान ..

जवानों ने ट्रेनों के अंदर तथा स्टेशन परिसर में बैनर और पोस्टर लेकर यात्रियों के बीच पहुंचकर उन्हें यह बताया कि ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन कानूनन अपराध है. इसके लिए तीन वर्ष की सजा एवं एक हज़ार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही ट्रेन में धूम्रपान करना भी निषिद्ध है. 

 




- ट्रेनों तथा रेलवे स्टेशन परिसर में चला अभियान
- सभी को बताए गए ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के खतरे

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में आग लगने की घटना को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आरपीएफ के जवानों ने ट्रेनों के अंदर तथा स्टेशन परिसर में बैनर और पोस्टर लेकर यात्रियों के बीच पहुंचकर उन्हें यह बताया कि ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन कानूनन अपराध है. इसके लिए तीन वर्ष की सजा एवं एक हज़ार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही ट्रेन में धूम्रपान करना भी निषिद्ध है. आरपीएफ पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि विभिन्न ट्रेनों से प्लेटफार्म पर उतरे तथा ट्रेन पकड़ने जा रहे रेल यात्रियों के बीच जागरूकता के उद्देश्य लगाए गए इस अभियान में आरपीएफ के सभी कर्मियों का भरपूर योगदान रहा. सभी ने यात्रियों को ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन से होने वाले खतरों से भी आगाह किया.









Post a Comment

0 Comments