थर्माकोल प्लेट तथा कैरी बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, नप करेगा मॉनिटरिंग, उल्लंघन पर होगी सज़ा ..

बताया कि आदेश के आलोक में सर्वप्रथम लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. फिर भी लोग नहीं मानते तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया प्रतिबंध के बावजूद इस्तेमाल करने पर 5 साल तक की सजा का 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी है. 




- नगर परिषद के द्वारा आज से शुरू होगा अभियान
- 5 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी है प्रावधान

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब प्लास्टिक कैरी बैग के साथ साथ थर्मोकोल के पत्तल और प्लेट के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा. नगर परिषद इस संदर्भ में कार्यवाही सुनिश्चित करेगा. 

बताया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में थर्माकोल के प्लेट के साथ-साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा चुकी है. बिहार सरकार ने एक कदम आगे चलते हुए 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से ही इस आदेश को पूरे प्रदेश में प्रभावी कर दिया है. इस आदेश का अनुपालन नगर परिषद के द्वारा कराया जाएगा. 



नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम के मुताबिक इसके लिए कुछ महीनों पूर्व ही आदेश आ चुका था जिसके बाद सभी लोगों को लगातार निर्देशित किया जा रहा था कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ-साथ थर्माकोल की प्लेट आदि का क्रय-विक्रय न करें. काफी हद तक लोगों ने कागज के बने प्लेट इस्तेमाल करने भी शुरू कर दिए हैं. ऐसे में आज से अभियान चलाकर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. उधर नगर परिषद सिटी मैनेजर असगर अली ने बताया कि आदेश के आलोक में सर्वप्रथम लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. फिर भी लोग नहीं मानते तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया प्रतिबंध के बावजूद इस्तेमाल करने पर 5 साल तक की सजा का 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी है. सिटी मैनेजर ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि जिस प्रकार संक्रामक रोगों की भयावहता सामने आ रही है ऐसे में पर्यावरण संरक्षण से ही इस पर काबू पाया जा सकता है.





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