बच्चों को पीटने वाले सरकारी अधिकारी पद से निलंबित ..

निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.निलंबन की अवधि में का मुख्यालय पटना होगा. बाद में समाज कल्याण विभाग के द्वारा यदि उनके विरुद्ध कोई और कार्रवाई की जाती है तो उस से उन्हें अवगत कराया जाएगा. समाज कल्याण विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप का माहौल कायम है.





- बाल गृह के तत्कालीन सहायक निदेशक पर हुई कार्रवाई
- समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक के द्वारा दिया गया कार्रवाई का आदेश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बाल गृह में बच्चे की पिटाई मामले को लेकर बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक राजकुमार सिंह को समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश कुमार झा के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया. उनके विरुद्ध पिछले साल जुलाई माह में बाल गृह में आवासित एक बच्चे की पिटाई करने, आगंतुकों के आवागमन की प्रविष्टि पंजी में न किए जाने तथा सीसीटीवी कैमरे को सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करने एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप लगाते हुए जिला पदाधिकारी अमर समीर के द्वारा उन्हें पद मुक्त करने का अनुरोध किया था.





मामले में तत्कालीन सहायक निदेशक राजकुमार सिंह को मुख्यालय बुला लिया गया था. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी. स्पष्टीकरण के आलोक में एक जांच टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व जिला पदाधिकारी कर रहे थे. जांच टीम के द्वारा जो रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई उसके आलोक में अब तत्कालीन सहायक निदेशक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.निलंबन की अवधि में का मुख्यालय पटना होगा. बाद में समाज कल्याण विभाग के द्वारा यदि उनके विरुद्ध कोई और कार्रवाई की जाती है तो उस से उन्हें अवगत कराया जाएगा. समाज कल्याण विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप का माहौल कायम है.







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