नए प्लान के तहत ही सड़क किनारे दुकान लगा सकेंगे फुटपाथी दुकानदार, देखिए पूरा नक्शा ..

यह तय किया गया कि, लोकेशन पर उपलब्ध फुटपाथी दुकानदारों को प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम छः फीट चौड़ाई और तीन फीट गहराई स्थल दीवार/ नाली से सटकर चिन्हित करवाया जायेगा, बाकी बचे दुकानदारों को भी उन्ही निर्धारित स्थलों में शिफ्ट करवाया जाएगा, सड़क पर यत्र तत्र विचरने वाले ठेलाधारक दुकानदार भी चिन्हित वेंडिग जोन में खाली स्थल पर ही रहेंगें.

 






- नगर का नया वेंडिंग प्लान सर्वसम्मति से स्वीकृत 
- दुकानदार तथा अधिकारियों ने आमने-सामने बैठकर बनाई सहमति

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर में फुटपाथ दुकानदार अब चिन्हित स्थानों पर केवल तीन फ़ीट के क्षेत्र में अपनी अस्थाई दुकानें लगाएंगे. इस दौरान वह यातायात के सुगमता का ख्याल रखेंगे और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा. यह फैसला पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक के दौरान हुआ, जिसमें नगर में यातायात के सुगमता के दृष्टिकोण से वेंडिंग जोन के सर्वसम्मति से प्राप्त नक्शे पर चर्चा हुई. बैठक में शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ बक्सर द्वारा प्रस्तावित नगर के किला मैदान रोड, रामरेखा घाट रोड, पीपी रोड, और गोला बाजार रोड के वेंडिग प्लान को यातायात सुगमता का ध्यान रखते हुए नजरी नक्शे के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे मामूली बदलाव के साथ सवसम्मति से स्वीकार कर लिया गया.





मुख्य मार्गों पर सुबह 8 बजे के बाद ठेला लगाने की अनुमति नहीं :
 
बैठक में यह तय किया गया कि, लोकेशन पर उपलब्ध फुटपाथी दुकानदारों को प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम छः फीट चौड़ाई और तीन फीट गहराई स्थल दीवार/ नाली से सटकर चिन्हित करवाया जायेगा, बाकी बचे दुकानदारों को भी उन्ही निर्धारित स्थलों में शिफ्ट करवाया जाएगा, सड़क पर यत्र तत्र विचरने वाले ठेलाधारक दुकानदार भी चिन्हित वेंडिग जोन में खाली स्थल पर ही रहेंगें अथवा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मुख्य सड़को पर प्रतिबंधित रहेंगें तथा गलियों में दुकानदारी करेंगें. 

नियम का उल्लंघन करने पर जब्त होगा सामान पर बल प्रयोग नहीं :

यदि कोई फुटपाथी/ ठेला दुकानदार निर्धारित नियमों के खिलाफ कार्य करता है, तो विधिनुसार अधिकतम दो हज़ार के अर्थदंड से या उनका माल जब्त कर प्रशासन उन्हें दंडित कर सकती है, लेकिन साथ ही यह भी तय हुआ कि फुटपाथी दुकानदारों पर किसी भी प्रकार का बलप्रयोग नही किया जाएग.

बैनर के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित होगा नया नक्शा : 

माल जब्ती की स्थिति में किसी हालत में उसी दिन आवश्यक न्यूनतम दंड के साथ माल मुक्त कर दिया जायेगा. चिन्हित स्थलों का नक्शा बैनर के रूप में सभी आवश्यक स्थलों पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और दुकानों की हद बताने के लिए पक्के स्थलों पर पेंट और कच्चे स्थलों पर बांस के खूंटे गाड़े जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी संबंधित मार्किट समितियां उठाएंगी.

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा, नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम यातायात प्रभारी अंगद सिंह कांग्रेस वेबसाइट प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम नारायण, टीएलएफ के अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यक्ष संतोष प्रजापति, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सचिव कुर्बान अली, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, अरुण कुमार सिंह समेत लगभग 50 से अधिक फुटपाथी दुकानदार उपस्थित थे.








Post a Comment

0 Comments