सुनिश्चित कर लें कि उनके कागजात में कोई तकनीकी दिक्कत (मसलन बंटवारा आदि) का पेंच ना हो. उसके बाद भी यदि किसी का मुआवजा रुकता है तो वह राशि भू-अर्जन के नियमों के अनुसार स्थानीय न्यायालय में जमा कर दिया जाएगी और जैसे ही उनका आपसी विवाद सुलझाएगा वह राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी.
- 24 फरवरी को हटाया जाएगा अतिक्रमण
- राष्ट्रीय राजमार्ग-84 के निर्माण के लिए हो रहा है अधिग्रहण
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नगर के सारीमपुर में पुल निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण किए जाने से पूर्व मुआवजा नहीं दिए जाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है. उनका कहना है कि प्रशासन बिना मुआवजा दिए उन्हें हटने को कह रहा है. ऐसे में यदि उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तो वह यहां से कैसे हटेंगे? मामले में अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि हर उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जा रहा है जिसके कागजात में कोई तकनीकी कमी नहीं है. 24 फरवरी से पहले हर व्यक्ति यह सुनिश्चित कर लें कि उनके कागजात में कोई तकनीकी दिक्कत (मसलन बंटवारा आदि) का पेंच ना हो. उसके बाद भी यदि किसी का मुआवजा रुकता है तो वह राशि भू-अर्जन के नियमों के अनुसार स्थानीय न्यायालय में जमा कर दिया जाएगी और जैसे ही उनका आपसी विवाद सुलझाएगा वह राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आगामी 24 फरवरी को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा.
तकरीबन 16 लोगों का अब तक बाकी है मुआवजा :
सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपचंद जोशी ने बताया कि सरीमपुर में सभी लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है. तकरीबन 16 लोगों का मुआवजा भी दिया जाना है जो कि 24 फरवरी से पूर्व अधिकतम लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा.
बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग-84 के निर्माण के साथ-साथ वीर कुंवर सिंह सेतु के समानांतर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सारीमपुर इलाके में भूमि अधिग्रहण का कार्य हो रहा है. भूमि अधिग्रहण के दौरान जिन लोगों की जमीन सरकार के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा अधिग्रहित की जा रही है. उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है.
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