विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह के न्यायालय ने मद्य निषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत युवक शराब तस्करी का दोषी पाते हुए उन्हें पांच वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
- निषेध अधिनियम के तहत सुनाई गई है सजा
- उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितबड़ागांव का निवासी है युवक
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : शराब तस्करी के आरोपित एक व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा 5 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बताया जा रहा है कि युवक 1 हज़ार 336 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया था जिसके बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बाद में उसे जेल भेजा गया था लेकिन, कुछ दिनों बाद वह जमानत पर छूटकर आ गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह के न्यायालय ने मद्य निषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत युवक शराब तस्करी का दोषी पाते हुए उन्हें पांच वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी देते हुए लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि मामला 12 अगस्त 2020 का है. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितबड़ागांव निवासी बादल कुमार सिंह गंगा नदी पर बने वीर कुंवर सिंह सेतु के माध्यम से उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे थे. इसी बीच जांच के दौरान उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया.
0 Comments