सूचक के पति घनश्याम दूबे जब झगड़ा छुड़ाने के लिए गए तो कुलदीप सैनी नामक व्यक्ति ने खंजर से उनके पीठ पर वार कर दिया. जिससे कि वह जख्मी हो गए. बाद में इसी जख्म के कारण वह लकवाग्रस्त भी हो गए.
- 23 सितंबर 2015 को कूड़ा फेंकने को लेकर डुमरांव में हुआ था विवाद
- गवाहों तथा चिकित्सकों और पुलिस के बयान के आधार पर सिद्ध हुआ दोष
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में मारपीट और उसमें एक व्यक्ति के घायल तथा बाद में लकवाग्रस्त हो जाने के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की न्यायालय में शुक्रवार को मारपीट और जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई हुई. न्यायालय ने मामले के एक आरोपी को दोषी पाया, इसके बाद अभियुक्त को वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.
इस मामले में लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि डुमराव थाना क्षेत्र के डुमरांव के मच्छरहट्टा गली में 23 सितंबर 2015 को कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था. सूचक के पति घनश्याम दूबे जब झगड़ा छुड़ाने के लिए गए तो कुलदीप सैनी नामक व्यक्ति ने खंजर से उनके पीठ पर वार कर दिया. जिससे कि वह जख्मी हो गए. बाद में इसी जख्म के कारण वह लकवाग्रस्त भी हो गए.
मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के साथ पुलिस और चिकित्सक का बयान भी दर्ज किया और फिर सभी गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया.
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