आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए अश्विनी चौबे ..

वर्ष 2014 में बक्सर हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पूर्व सभा स्थल पर एक वाहन पर माइक बंधे होने के कारण अश्विनी चौबे पर आचार संहिता मुकदमा दर्ज किया गया था.  






- मामले में न्यायालय के द्वारा किए गए बरी
- अधिवक्ताओं ने किया स्वागत, मंत्री ने किया अधिवक्ता भवन का निरीक्षण

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : वर्ष 2014 के आचार संहिता से जुड़े एक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे गुरुवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए सीजेएम प्रथम अंजलि ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया. उनके विरुद्ध मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया था, इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध आचार संहिता का एक और मामला था. दोनों मामले में उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया गया. न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 में बक्सर हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पूर्व सभा स्थल पर एक वाहन पर माइक बंधे होने के कारण अश्विनी चौबे पर आचार संहिता मुकदमा दर्ज किया गया था. आचार संहिता उल्लंघन के मामले मुफस्सिल थाना कांड संख्या : 73/14 में उन्हें बरी कर दिया गया. वहीं नगर थाना कांड संख्या : 293/19 में बेल हुआ तथा आरोप गठन हुआ. उनके अधिवक्ता रामकृष्ण चौबे तथा केदार नाथ तिवारी ने मामले में उनकी पैरवी की


उधर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद वह अधिवक्ता संघ के भवन का अवलोकन करने गए, जहां उन्होंने जिला योजना पदाधिकारी विनोद कुमार को बुलाकर निर्माण से जुड़ी अनियमितताओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिवक्ताओं के लिए परिसर में बने अधिवक्ता संघ के भवन के ऊपर एक हॉल बनाया जाएगा साथ ही साथ महिला तथा पुरुष अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग यूरिनल आदि का निर्माण भी कराया जाएगा.




















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