दूसरे राज्यों के निवासियों द्वारा बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने पर एसडीएम ने लगाई रोक ..

सदर अनुमंडलाधिकारी ने बक्सर अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचालधिकारी व राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी दूसरे राज्य के निवासियों का बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना बनाया जाए. साथ ही किसी भी आवेदन का निष्पादन समुचित जांचोपरांत ही किया जाए.






- मझरिया निवासी पूजा सिंह ने की थी शिकायत
- जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व राजस्व कर्मियों को दिया गया निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में 7 वें चरण की शिक्षक बहाली प्रस्तावित है. इसके आलोक में बिहार के स्थायी निवासियों द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रखंड स्तर से बनवाया जा रहा है लेकिन, इसी संदर्भ में सम्भावना है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा भी बिहार राज्य से स्थायी निवास हेतु आवेदन किया जा सकता है. ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्र ने अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मियों को यह निर्देश दिया है कि किसी भी दूसरे राज्य के निवासियों का बिहार का स्थायी निवास पत्र ना बनाया जाए.


दरअसल, सदर प्रखंड के मझरिया गांव निवासी पूजा सिंह ने सदर अनुमंडलाधिकारी से शिकायत करते हुए यह कहा था कि यह संभावना है कि शिक्षक बहाली को देखते हुए दूसरे राज्य के लोग गलत तरीके से बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लें. उनकी इस शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सदर अनुमंडलाधिकारी ने बक्सर अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचालधिकारी व राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी दूसरे राज्य के निवासियों का बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना बनाया जाए. साथ ही किसी भी आवेदन का निष्पादन समुचित जांचोपरांत ही किया जाए.

पूजा सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि उक्त निर्देश के बाद स्थायी निवास के माध्यम से होने वाली फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगेगी, साथ ही बिहार के योग्य युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का मार्ग और सुगम होगा.


















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