नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को मिली सजा, लगा जुर्माना ..

इटाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी परवेज हाशमी के खिलाफ छेड़खानी के मामले में 12 अप्रैल 2021 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया. मामले में अभियुक्त को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर उन्हें पांच वर्ष का कारावास एवं 15 जुर्माना भी लगाया गया.





- इटाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है मामला
- वर्ष 2021 में महिला थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : किशोरी के साथ छेड़खानी मामले में पॉक्सो विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा के न्यायालय के द्वारा आरोपी को 5 वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना इसके पूर्व आरोपी को दोषी पाया गया था जिसके बाद सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की बात कही गई थी. 



जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी परवेज हाशमी के खिलाफ छेड़खानी के मामले में 12 अप्रैल 2021 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया. मामले में अभियुक्त को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर उन्हें पांच वर्ष का कारावास एवं 15 जुर्माना भी लगाया गया, साथ ही साथ पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत किशोरी को 75 हज़ार रुपये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.

















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