जाति विशेष के ऊपर एक गीत गाया था. जिसको लेकर उनके जमकर आलोचना भी हुई थी. इंटरनेट मीडिया पर उनका यह गीत सामने आने के बाद एक तरफ जहां उन पर अलग-अलग लोगों के द्वारा अपनी टिप्पणियों से उनकी आलोचना की जा रही है वहीं, अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार यादव के द्वारा उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई.
- जाति आधारित गीत गाने का था मामला
- अधिवक्ता डॉ मनोज यादव ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : भोजपुरी गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू को जाति आधारित गीत गाने के मामले में न्यायालय से जमानत मिल गई है. इसके पूर्व वह अग्रिम जमानत पर चल रहे थे, जिसके बाद मंगलवार को वह सीजेएम के न्यायालय में प्रस्तुत हुए जहां उनके पिता को जमानतदार बनाते हुए उनसे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि वह दोबारा इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी किसी जाति विशेष पर नहीं करेंगे, उन्हें नियमित जमानत दे दी गई. उनके तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत उपाध्याय ने उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा.
असल में उन्होंने एक स्टेज प्रोग्राम में जाति विशेष के ऊपर एक गीत गाया था. जिसको लेकर उनके जमकर आलोचना भी हुई थी. इंटरनेट मीडिया पर उनका यह गीत सामने आने के बाद एक तरफ जहां उन पर अलग-अलग लोगों के द्वारा अपनी टिप्पणियों से उनकी आलोचना की जा रही है वहीं, अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार यादव के द्वारा उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई जिसमें उन्होंने अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी. इसी वर्ष 9 फरवरी को मामला दर्ज कराया गया था.
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