वीडियो : पांडेय पट्टी जल निकासी समस्या को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दायर ..

उन्हें तीन महीने का समय दिया गया था लेकिन प्रशासनिक और रेलवे के अधिकारियों ने इस समय अवधि में केवल एक कच्चा नाला निर्माण कराया जिससे कि जल निकासी की समस्या का हल नहीं हो सका. बाद में जब समस्या जस की तस बनी रही तो उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है.





- सोमवार को पुनः कराया जाएगा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट
- न्यायालय में उपस्थित होकर डीएम तथा रेल अधिकारियों को देना होगा जवाब

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : पांडेय पट्टी के जलजमाव मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में बक्सर जिला पदाधिकारी एवं रेलवे के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज कराया गया है. जानकारी देते हुए पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि सोमवार को एक बार फिर न्यायालय का ध्यान इस मामले पर आकृष्ट कराया जाएगा. मामले में जिला पदाधिकारी एवं रेलवे के अधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे.


मामले में जानकारी देते हुए पांडेय पट्टी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजय तिवारी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में पांडेय पट्टी की जल निकासी की समस्या को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद न्यायालय का यह स्पष्ट आदेश था कि रेलवे के पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन एक साथ मिलकर इस समस्या का स्थाई निदान निकाले. उन्हें तीन महीने का समय दिया गया था लेकिन प्रशासनिक और रेलवे के अधिकारियों ने इस समय अवधि में केवल एक कच्चा नाला निर्माण कराया जिससे कि जल निकासी की समस्या का हल नहीं हो सका. बाद में जब समस्या जस की तस बनी रही तो उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने भरोसा जताया है कि न्यायालय जल्द ही इस मामले में उचित फैसला लेते हुए पांडेय पट्टी के निवासियों को न्याय दिलाएगा.

वीडियो : 



















Post a Comment

0 Comments