वीडियो : किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर मिल रहा अनुदान, यहां समझें पूरी प्रक्रिया ..

डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा. किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय डीजल क्रय संबंधी कम्प्यूटराईज्ड वाउचर अपलोड करना होगा. इस वाउचर में पेट्रोल पम्प के द्वारा किसान के निबंधन संख्या का अंतिम 10 डिजीट का उल्लेख अनिवार्य रुप से किया जायेगा.



- डीजल अनुदान में कम्प्यूटराईज्ड वाउचर ही मान्य
- दिनांक 29.07.2022 से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही होगा मान्य


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है. सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर 60 रुपये प्रति लीटर की दर से 600 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा. जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा.



अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:- डीजल अनुदान प्राप्ति हेतु dbtagriculture.bihar.gov.in  वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस वेबसाईट पर अनुदान के लिए आवेदन मेनू पर क्लिक कर डीजल अनुदान का चयन करेंगे. डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा. किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय डीजल क्रय संबंधी कम्प्यूटराईज्ड वाउचर अपलोड करना होगा. इस वाउचर में पेट्रोल पम्प के द्वारा किसान के निबंधन संख्या का अंतिम 10 डिजीट का उल्लेख अनिवार्य रुप से किया जायेगा, तत्पश्चात कृषक वाउचर पर अपना हस्ताक्षर एवं पूरा नाम अंकित करेंगे. किसान स्वयं की स्थिति में थाना नंबर,खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकबा और अगल-बगल के दो किसानों के नाम प्रविष्ट करेंगे वहीं बटाईदार किसान उपरोक्त प्रवृष्टि करते हुए निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित वार्ड सदस्य एवं संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित दस्तावेज भी अपलोड करेंगे. साथ ही डीजल क्रय करने का भाउचर अपलोड करने के पूर्व डीजल क्रय की मात्रा, पेट्रोल पम्प का नाम एवं प्रखंड तथा भाउचर रसीद का क्रम संख्या व दिनांक अनिवार्य रुप से ऑनलाइन आवेदन में प्रवृष्ट करेंगे. तत्पश्चात अंतिम सबमीट बटन पर क्लिक करते ही किसान को मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा तथा स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाइन भेज दिया जाएगा. सत्यापनोपरांत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत आवेदन की सूचना पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त होगा.

योजना का लाभ: 

धान का बिचड़ा की अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़, खड़ी फसल में धान,मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़ देय होगा.
 
डीजल अनुदान की समय अवधि: 

डीजल अनुदान योजना के लाभ के लिए दिनांक 29 जुलाई 2022 से सिंचाई के लिए खरीदे गये डीजल के लिए ही मान्य होगा. इसी तरह दिनांक 30 अक्टूबर 2022 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही अनुदान का लाभ मान्य होगा.

वीडियो : 


















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