वीडियो : किशोरी से गैंगरेप के आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सज़ा ..

लगभग पांच महीने के बाद जब किशोरी को गर्भवती होने के बारे में पता चला तो अभियुक्तों ने उसका गर्भपात करा दिया. जिसके बाद उसकी हालत खराब होती चली गयी तथा परिजनों से उसे सदर अस्पताल भर्ती कराया जहां उसका इलाज किया गया. साथ ही उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.





- जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में हुई थी वारदात
- मामले में पूर्व से ही जेल में बंद है घटना के दोनों आरोपी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके अतिरिक्त उनपर 25-25 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया गया है मामला बक्सर महिला थाने में वर्ष 2019 में दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से संबंधित है. उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रभाकर दत्त मिश्र ने सुनाया. 



घटना सिमरी थाना के एक गांव की है. जहां वर्ष 2019 में 16 वर्षीय किशोरी शाम के सात बजे शौच के लिए निकली थी इस दौरान उसी गांव के रहने वाले अभिषेक ठाकुर एवं सोनू ठाकुर ने उसे पकड़ लिया तथा जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था. लगभग पांच महीने के बाद जब किशोरी को गर्भवती होने के बारे में पता चला तो अभियुक्तों ने उसका गर्भपात करा दिया. जिसके बाद उसकी हालत खराब होती चली गयी तथा परिजनों से उसे सदर अस्पताल भर्ती कराया जहां उसका इलाज किया गया. साथ ही उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी . 

इस मामले के दोनों अभियुक्त फिलहाल जेल में हैं. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 , 313 , 506 व पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी पाया गया था. जिसके तहत उन्हें यह सज़ा सुनाई गई है.

वीडियो : 


















Post a Comment

0 Comments