बड़ी ख़बर : नगर परिषद चुनाव के आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव नहीं, नवगठित वार्डों के लिए यह होगा नियम ..

बक्सर तथा डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के साथ ही संपन्न कराए जाएंगे. यानी कि चेयरमैन तथा उप चेयरमैन के साथ-साथ वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी पुराने आरक्षण स्थिति के आलोक में चुनाव लड़ सकेंगे. पूर्व से बने वार्ड (जिनके के परिसीमन में बदलाव हुआ उनको भी मिलाकर) आरक्षण की पुरानी स्थिति बनी रहेगी लेकिन नवगठित वार्डों में आरक्षण की नई व्यवस्था होगी.




- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र जारी कर दी गई जानकारी
- अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा जल्द ही साफ होगी नए वार्डों में आरक्षण की स्थिति

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : राज्य के नगर निकायों के चुनाव आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही होंगे. इस प्रकार बक्सर जिले में भी बक्सर तथा डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के साथ ही संपन्न कराए जाएंगे. यानी कि वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी पुराने आरक्षण स्थिति के आलोक में चुनाव लड़ सकेंगे. पूर्व से बने वार्ड (जिनके के परिसीमन में बदलाव हुआ उनको भी मिलाकर) आरक्षण की पुरानी स्थिति बनी रहेगी लेकिन नवगठित वार्डों में आरक्षण की नई व्यवस्था होगी. निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी. यह कहना है अनुमंडल दंडाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा का. उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक नवगठित वार्ड में आरक्षण की स्थिति भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी. जिसके आधार पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा. वैसे चेयरमैन तथा उप चयरमैन के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था पर कोई बात स्पष्ट नहीं हो सकी है.

दरअसल, 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव सम्पन्न कराए जाने की योजना है. राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिला पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर बताया गया है कि नगरपालिका आम चुनाव 2022 के तहत 172 नवगठित उत्क्रमित क्षेत्र विस्तारित तथा 10 पूर्ववर्ती नगर पालिका में मुख्य पार्षद के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है. 

आरक्षण का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना है. पत्र में कहा गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के निकट, किंतु इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाना है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रविधान किया गया है.






















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