नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही एक्शन में प्रशासन, 10:30 बजे तक सभी संस्थानों को बैनर पोस्टर हटाने के निर्देश ..

शनिवार से विशेष अभियान शुरु होने जा रहा है ऐसे व्यक्ति/संस्थान के लोगों को यह कहा गया है कि वह स्वयं शनिवार की सुबह 10.30 बजे तक इसे स्वयं  हटा लें वर्ना सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. 




- निजी संस्थानों और व्यक्तियों के विरुद्ध होगी पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई
-  राजनैतिक लाभ वाले पोस्टर नहीं हटाने पर आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज होगा मामला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसके बाद से प्रशासन एक्शन में आ गया है. अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि किसी भी सरकारी संपत्ति यथा, भवन, दीवार, चारदीवारी, परिसर, पुल, पुलिया, डिवाइडर आदि पर लगाये गए पोस्टर/बैनर/होर्डिंग/पेंटिंग/बोर्ड/वाल पेंटिंग लगाने वालों पर अनुमंडल प्रशासन गंभीर है. ऐसे लोगों के विरुद्ध शनिवार से विशेष अभियान शुरु होने जा रहा है ऐसे व्यक्ति/संस्थान के लोगों को यह कहा गया है कि वह स्वयं शनिवार की सुबह 10.30 बजे तक इसे स्वयं  हटा लें वर्ना सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. 

इसके अतिरिक्त नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. राजनैतिक लाभ दिलाने वाले किसी भी पोस्टर/बैनर/होर्डिंग/पेंटिंग/बोर्ड/वाल पेंटिंग आदि को संबंधित व्यक्तियों को सुबह 10:30 बजे तक स्वयं हटा लेने का निर्देश दिया गया है ऐसा नहीं करने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हेतु प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. 

बता दें कि पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल हो सकती है. जो लोग सार्वजनिक दीवारों पर, पार्कों में अथवा इधर उधर गंदगी फैलाते हैं. उनके विरुद्ध भी यह एक्ट प्रभावी होता है.


















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