वीडियो : रंगे हाथ पकड़े गए गांजा तस्कर को दस वर्ष की सज़ा, एक लाख रुपये का जुर्माना ..

कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 27 किलो गांजा बरामद हुआ. गांजा बरामदगी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार चला रहे साउथ दिल्ली निवासी बृजपाल नामक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए कार को जब्त कर लिया. 





- 13 मई 2020 को पकड़ा गया था दिल्ली निवासी गांजा तस्कर
- जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी छह माह की अतिरिक्त सजा

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : तकरीबन ढाई वर्ष पूर्व 27 किलो गांजे की खेत के साथ पकड़े गए अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा 10 वर्षों का कारावास एवं एक लाख  अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है. पूर्व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को मामले में सजा सुना दी गई. सजा सुनाए जाने के बाद पेशी के लिए पहुंचे अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में पुनः केंद्रीय कारा भेज दिया गया. 




घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 13 मई 2020 को नगर के नया बाजार मठिया मोड़ तथा अस्पताल के बीच वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी बीच चौसा के तरफ से आ रही एक कार देखी गई. कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 27 किलो गांजा बरामद हुआ. गांजा बरामदगी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार चला रहे साउथ दिल्ली निवासी बृजपाल नामक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए कार को जब्त कर लिया. 

इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा. जिसके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 विवेक कुमार राय के द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 बी, 22 बी, 27 ए तथा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई. साथ ही यह भी बताया गया कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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