12 को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला सत्र न्यायाधीश ने की बैठक, दिए निर्देश ..

पक्षकारों को विशेषकर बैंक ऋण, विद्युत वाद, अपराधिक वाद, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के मामलों में इनके अधिवक्ताओं से मिलकर पक्षकारों को लोक अदालत में आने हेतु प्रेरित करने के लिए भी कहा. मौके पर सचिव द्वारा बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, साथ ही अन्य बैंकों के द्वारा वर्ष के इस अंतिम लोक अदालत में अपने बैंक लोन के मामले में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक छूट देने कि बात कही है.







- व्यवहार न्यायालय में आयोजित की गई थी बैठक
- ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने का लक्ष्य

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 नवंबर 2022 के को आयोजित की जाएगी. लोक अदालत में इस बार भी ज्यादा से ज्यादा वादों के निष्पादन का लक्ष्य है. इस संदर्भ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अंजनी कुमार सिंह के द्वारा व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायाधीशों के साथ एक बैठक विधिक सेवा सदन कार्यालय भवन में की गई .




बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर 2022 को अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करने हेतु इसके कार्यकलापों की चर्चा की गई. मौके पर न्यायाधीश ने गठित की गई कुल तेरह पीठों के न्यायाधीशों को वर्ष की इस अंतिम लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कैसे दोनों पक्षों में आपसी सहयोग से खत्म कर सकते हैं या अन्य किस तरीके से उन्हें प्रेरित कर सकते हैं. 


मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वर्ष के इस चौथे एवं अंतिम लोक अदालत को हम सभी एक त्यौहार के रूप में मनाए. जिसमें दोनों पपक्षकारों के सहयोग से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करवाया जा सके. वाद के पक्षकारों को विशेषकर बैंक ऋण, विद्युत वाद, अपराधिक वाद, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के मामलों में इनके अधिवक्ताओं से मिलकर पक्षकारों को लोक अदालत में आने हेतु प्रेरित करने के लिए भी कहा. मौके पर सचिव द्वारा बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, साथ ही अन्य बैंकों के द्वारा वर्ष के इस अंतिम लोक अदालत में अपने बैंक लोन के मामले में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक छूट देने कि बात कही है.







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