व्यवहार न्यायालय के उत्पाद विभाग के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दो अभियुक्तों को पांच वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इन्हें शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था.
- वर्ष 2019 में बरामद हुई थी शराब
- नैनिजोर थाने में दर्ज कराया गया था मामला
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शराब अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय से भले ही त्वरित जमानत मिल जा रही हो लेकिन उन्हें इस अधिनियम के तहत 10 वर्षों तक की सजा देने का प्रावधान है. इसी के तहत व्यवहार न्यायालय के उत्पाद विभाग के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दो अभियुक्तों को पांच वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इन्हें शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था.
घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को नैनिजोर थाना के जवही के समीप बाइक से 27 लीटर शराब बरामद हुई थी. पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो युवकों संतोष पांडेय व राजकुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में गवाहों तथा सबूतों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. ऐसे में न्यायाधीश ने दोनों को पांच वर्षों की सश्रम कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को एक लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है.
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